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महाराष्ट्र सरकार को नोटिस : बड़े शहरों में निजी बसों की पार्किंग के लिए कोई बंदोबस्त नहीं

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने निजी ट्रैवल्स के लिए पार्किंग व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। कन्केर रोडवेज और महेंद्र लुले की ओर से दायर याचिका में निजी ट्रैवल्स के लिए पार्किंग स्थल के अलावा यात्री पिक-अप पाइंट निर्धारित करने का मुद्दा उठाया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार प्रावधान होने के बावजूद उपराजधानी सहित राज्य के दूसरे बड़े शहरों में निजी बसों की पार्किंग के कोई बंदोबस्त नहीं है।
मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार से किया करार
याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट नारायण फडनीस ने पक्ष रखते कहा कि मोटर विकल एक्ट के सेक्शन 117 के तहत राज्य में संचालित होने वाली निजी बसों के लिए पार्किंग स्थल और पिक-अप पाइंट निर्धारित करना सरकार और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। साल 2008 में सरकार ने इस पर सर्कुलर जारी कर प्रशासन से सहयोग की अपील की थी। हालांकि राज्य सरकार ने परिवहन विभाग से इसे लेकर कोई करार नहीं किया है। जबकि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ने बाकायदा नागपुर RTO से करार किया है और उनके लिए शहर में पार्किंग सहित पिक-अप पाइंट तैयार किए गए हैं। लेकिन राज्य सरकार ने प्रदेश की निजी बसों के लिए इस तरह की कोई नीति नहीं अपनाई।
Created On :   27 Sept 2017 11:32 PM IST