पान की दुकान पर अब नहीं बेच सकेंगे चॉकलेट-कोल्ड ड्रिंक

Now Chocolate-cold drinks can not be sold at Pans shop in state
पान की दुकान पर अब नहीं बेच सकेंगे चॉकलेट-कोल्ड ड्रिंक
पान की दुकान पर अब नहीं बेच सकेंगे चॉकलेट-कोल्ड ड्रिंक

डिजिटल डेस्क, मुंबई। जिन दुकानों पर खाने पीने से जुड़े सामान बेचे जाते हैं वहां तंबाखू जनित उत्पाद बेचे जाने पर रोक लगा दी गई है। यानी अब पान की दुकानों में कॉफी, चाकलेट, चिप्स, शीतपेय जैसे पदार्थ नहीं बेचे जा सकेंगे। इसी तरह किराना दुकानों पर भी तंबाखू जनित उत्पाद बेचे जाने पर रोक होगी। अन्न व औषधि प्रशासन आयुक्त पल्लवी दराडे ने बुधवार को यह जानकारी दी। पल्लवी दराडे के अनुसार बच्चों में लोकप्रिय हैं वहीं  तंबाखू वाले पदार्थ हानिकारक हैं। ऐसे में दोनो को एक साथ रखकर बेचना नुकसान दायक है। 


बच्चे तंबाखू की तरफ होते आकर्षित

आयुक्त पल्लवी दराडे ने बताया कि चॉकलेट, चिप्स, शीतपेय जैसे पदार्थ बच्चों में काफी लोकप्रिय होते हैं। ऐसे में पान की दुकानों में इसे रखने पर बच्चे तंबाखू जनित उत्पादों की ओर आकर्षित हो सकते हैं, इसीलिए यह पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा जनरल स्टोर पर तंबाखूजनित उत्पाद बेचे जाने पर भी रोक होगी। राज्य में लगी सुगंधित सुपारी पर रोक भी जारी रहेगी।


रोक छह महीने के लिए और बढ़ाई

बता दें कि 20 जनवरी 2018 को रोक की अवधि खत्म हो रही थी। अब इसे छह महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा रोटी, सब्जी, वड़ा पाव, टिफिन सेवा, फल, सब्जी, अंडा, मांस, फूड वेंडर, कैटरिंग आदि की बिक्री के लिए अन्न व सुरक्षा अधिनियम 2006 के मुताबिक एफडीए की मंजूरी अनिवार्य कर दिया गया है।


नियम की अनदेखी पड़ेगी भारी

वहीं इन नियमों की अनदेखी भी महंगी पड़ सकती है। ऐसा न करने वाले दुकानदारों को गिरफ्तार किया जा सकता है। मामले में तीन महीने कैद की सजा का भी प्रावधान है। एफडीए ने नामांकन (रजिस्ट्रेशन) के लिए मुहिम चला रखी है अब तक नौ लाख विक्रेता नामांकन करा चुके हैं। एफडीए अधिकारियों के मुताबिक बिना इजाजत खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ जल्द ही मुहिम शुरू की जाएगी। 

Created On :   24 Jan 2018 3:50 PM GMT

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