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दिल्ली-गुजरात-राजस्थान और गोवा से महाराष्ट्र आ रहे हैं, तो जान लीजिए- अब जरुरी होगी कोरोना निगेटिव रिपोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने इससे ज्यादा प्रभावित राज्यों से आने वाले राज्यों के यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली और उससे सटे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के साथ राजस्थान, गुजरात और गोवा से राज्य में आने वाले लोगों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। हवाई जहाज, रेलवे और सड़क मार्ग से आने वाले लोगों के लिए अलग-अलग दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक राज्य में उन्हीं लोगों को आने की इजाजत दी जाएगी जिन्होंने आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया है।

रेल संचालन को बंद करने का कोई फैसला नहीं
उधर सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का रेल मंत्रालय ने खंडन किया है, जिसमें कहा गया है कि इस साल 1 दिसंबर के बाद कोविड-19 स्पेशल सहित सभी रेलगाडियों का संचालन बंद हो जाएगा। रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उसने अभी किसी भी रेलगाडी के संचालन को बंद करने का कोई फैसला नहीं किया है।
तेजस एक्सप्रेस का परिचालन बंद
वहीं दूसरी ओर रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) सोमवार से देश की पहली निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का परिचालन रोक रद्द कर दिया है। आईआरसीटीसी ने यात्रियों की कमी के कारण लखनऊ-दिल्ली का और मुंबई-अहमदाबाद तेजस एक्सप्रेस का परिचालन को बंद करने का निर्णय लिया है। आईआरसीटीसी ने सोमवार को एक बयान जारी कर इस संबंध में जानकारी दी है। बता दें कि इससे पहले आईआरसीटीसी ने तेजस को 17 अक्टूबर से शुरु कराने का निर्णय लिया था।

सड़क मार्ग से आने वाले यात्रियों के लिए दिशानिर्देश
• सीमाई जिलों के जिलाधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि वे सड़क मार्ग से दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले यात्रियों के तापमान और दूसरे लक्षणों की जांच की व्यवस्था कराएं।
• जिन यात्रियों में कोई लक्षण नहीं दिख रहे उन्हें राज्य में दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी, जबकि लक्षण वाले यात्रियों को वापस लौटने का विकल्प दिया जाएगा।
• लक्षण वाले यात्रियों का एंटीजेन टेस्ट किया जाएगा और रिपोर्ट निगेटिव आने पर राज्य में यात्रा की इजाजत दी जाएगी।
• जांच न कराने वाले और पॉजिटिव पाए गए यात्रियों को इलाज के लिए कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया जाएगा और उन्हें ही इसका खर्च उठाना पड़ेगा।

रेल यात्रियों के लिए दिशा निर्देश
• जो यात्री दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, गुजरात या गोवा से आने वाली ट्रेनों या वहां के स्टेशनों पर रुकने वाली ट्रेनों से आ रहे हैं उन्हें आरटी पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी।
• इसके लिए राज्य में पहुंचने से 96 घंटे से ज्यादा पहले सैंपल नहीं दिया गया होना चाहिए।
• जिन यात्रियों के पास टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी, उनके स्टेशन पर उतरने के बाद तापमान और दूसरे लक्षणों की जांच की जाएगी।
• जिन यात्रियों में लक्षण नहीं है उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी जाएगी।
• जिन यात्रियों में लक्षण दिखेंगे उनका एंटीजेन टेस्ट किया जाएगा। रिपोर्ट निगेटिव आने पर यात्री को घर जाने की इजाजत दी जाएगी।
• जो यात्री टेस्ट नहीं कराएंगे या पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें कोविड केयर सेंटर में भेजा जाएगा और इसका खर्च यात्री से वसूला जाएगा।
• स्थानीय मनपा आयुक्त या जिलाधिकारी पर दिशानिर्देशों का पालन कराने की जिम्मेदारी होगी।

हवाई यात्रियों के लिए दिशानिर्देश
• दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले यात्रियों को फ्लाइट में सवार होने से पहले आरटी पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिपोर्ट की जांच करेगी।
• आरटी-पीसीआर का नमूना राज्य में लैंडिंग के 72 घंटे से ज्यादा पहले का नहीं होना चाहिए।
• जिन यात्रियों ने आरटी पीसीआर टेस्ट नहीं कराया है उनकी राज्य के हवाई अड्डे पर ही जांच होगी। इसका इंतजाम एयरपोर्ट को करना होगा और खर्च यात्रियों को देना होगा।
• एयरपोर्ट ऑपरेटर यात्रियों की जांच के बाद उनका नंबर और पता लेकर उन्हें घर जाने की इजाजत देगा और नमूना पॉजिटिव आने पर फिर उनसे संपर्क किया जाएगा।
• रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर मौजूदा नियमों के तहत इलाज किया जाएगा।
• इन आदेशों का पालन कराने की जिम्मेदारी संबंधित मनपा आयुक्त की होगी।

जिन लोगों के पास जांच नहीं होगी, उनकी यहां पहुंचने के बाद जांच कराई जाएगी उसका खर्च उन्हीं से वसूला जाएगा। राज्य के मुख्य सचिव संजय कुमार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक हवाई यात्रियों को 72 घंटे पहले जबकि रेल यात्रियों को 96 घंटे पहले तक टेस्ट कराने की छूट होगी।
Created On :   23 Nov 2020 7:04 PM IST