अब EPFO कर्मचारी रिटायर्ड होने पर बेच सकेगा पेंशन

Now EPFO employees can sell pension on retirement
अब EPFO कर्मचारी रिटायर्ड होने पर बेच सकेगा पेंशन
अब EPFO कर्मचारी रिटायर्ड होने पर बेच सकेगा पेंशन

डिजिटल डेस्क, नागपुर ।  मार्च-2020 से रिटायर्ड होने वाला कर्मचारी अब अपनी पेंशन का 50 फीसदी तक का हिस्सा बेच (सरेंडर) सकेगा। 100 रुपए सरेंडर करने पर 10 हजार रुपए मिलेंगे। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर 1 मार्च से इसे लागू कर दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) नागपुर के तहत आने वाली करीब 15 हजार कंपनियों में 14 लाख से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं और भविष्य में ये कर्मचारी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। 

50 फीसदी सरेंडर कर सकेंगे 
ईपीएफओ-1995 के तहत कर्मचारी पहले सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली पेंशन का कुछ हिस्सा बेच सकता था। पिछले 6 साल से पेंशन राशि सरेंडर योजना बंद हो गई थी। कर्मचारी संगठनों की तरफ से इस योजना को दोबारा शुरू करने की मांग लंबे समय से हो रही थी। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने आदेश जारी कर इस योजना को दोबारा लागू कर दिया है। 1 मार्च 2020 से यह योजना प्रभावी हुई है। कर्मचारी अब अपनी पेंशन की 50 फीसदी तक राशि सरेंडर कर सकता है। यह राशि 15 साल के लिए ही सरेंडर की जाती है। इसके बाद यह राशि पुन: पेंशनर को मिलना शुरू हो जाती है। ईपीएफओ नागपुर के तहत नागपुर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर व गडचिरोली जिला आता है। नागपुर विभाग के तहत 1 लाख 37 हजार पेंशनर, करीब 15 हजार कंपनियां व 14 लाख से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं। 

कर्मचारी पेंशन सरेंडर कर सकता है 
केंद्रीय श्रम मंत्रालय का आदेश 1 मार्च से प्रभावी हुआ है। कर्मचारी रिटायरमेंट के समय मिलने वाली पेंशन का 50 फीसदी तक का हिस्सा सरेंडर कर सकता है। 100 रुपए सरेंडर करने पर 10 हजार रुपए दिए जाएंगे। 6 साल से यह योजना बंद थी, जो अब पुन: शुरू हो गई है। 
-विकासकुमार, क्षेत्रीय आयुक्त, ईपीएफओ, नागपुर 

Created On :   2 March 2020 1:36 PM IST

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