अब वकीलों को मिली लोकल ट्रेन में यात्रा की अनुमति

Now lawyers get permission to travel on local train
अब वकीलों को मिली लोकल ट्रेन में यात्रा की अनुमति
अब वकीलों को मिली लोकल ट्रेन में यात्रा की अनुमति

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोरोना संकट के बीच वकीलों को भी लोकल ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति दे दी है पर फिलहाल यह अनुमति उन्हीं वकीलों को मिलेगी जिन्हें प्रत्यक्ष रुप से मामले की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट आना होगा। इसके लिए बाकायदा हाईकोर्ट प्रशासन संबंधित वकील को प्रमाणपत्र जारी करेगा। जिसके आधार पर रेलवे वकील को एक दिन की यात्रा के लिए पास अथवा टिकट जारी करेगा। हाईकोर्ट में आपराधिक मामलों से जुडी अपील पर प्रत्यक्ष सुनवाई चल रही है। 

मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के सामने इससे संबंधित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान वकीलों ने दावा किया कि ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति न होने के कारण उन्हें कोर्ट पहुंचने में परेशानी हो रही है। इसके बाद खंडपीठ ने वकीलों को लोकल ट्रेन में यात्रा करने के संबंध में निर्देश जारी किया। जिसके तहत सिर्फ उन्हीं वकीलों को लोकल ट्रेन में यात्रा की अनुमति होगी जिन्हें प्रत्यक्ष सुनवाई के लिए आना होगा। फिलहाल प्रयोग के तौर पर 14 दिन के लिए यानी 18 सितंबर से 7 अक्टूबर 2020 तक यह व्यवस्था रहेगी। इसके बाद निचली अदालत में भी इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। 

 

Created On :   15 Sept 2020 5:45 PM IST

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