मल्टीप्लेक्स में भी ले जा सकेंगे खाद्य पदार्थ, एक ही रेट पर मिलेगी सामग्री
डिजिटल डेस्क, नागपुर। महाराष्ट्र के मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों में बाहर का खाना ले जाने पर अब कोई रोक नहीं रहेगी। 1 अगस्त से सभी खाद्य पदार्थों पर एक जैसी MRP रहेगी। राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण ने शुक्रवार को नागपुर में चल रहे मॉनसून सत्र में विधान परिषद में इस बात की जानकारी दी। विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे के प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने सदन को बताया कि 1 अगस्त से सिनेमाघरों के लिए खाद्य पदार्थो को MRP पर बेचना अनिवार्य कर दिया गया है। किसी भी खाद्य पदार्थ के लिए MRP से ज्यादा पैसे नहीं लिए जा सकते। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सिनेमाघरों में बाहर का खाना लेकर जाने पर किसी भी तरह की कोई भी पाबंदी नही होगी और रोकने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
People would be allowed to carry food items along with them in cinema halls and in multiplexes in Maharashtra. State Government to formulate policy on what action is to be taken against halls/multiplexes which don"t comply
— ANI (@ANI) July 13, 2018
विधानपरिषद में शुक्रवार को धनंजय मुंडे ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा कि मल्टीप्लेक्स, महामार्ग पर स्थित फूडमल व मॉल में बाहर से खाद्य पदार्थ ले जाने की पाबंदी है। उन्होंने बताया कि इन स्थानों पर मनमाने दामों पर खाद्य पदार्थ मिलते हैं। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए।
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विधायक संजय दत्त, विधायक अनिल भोंसले, विधायक निलम गोन्हे, विधायक प्रवीण दरेकर ने भी अपने प्रश्न रखे। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विधान परिषद में रखे जाने से अब लोगों को शीघ्र ही राहत मिलने वाली है। 1 अगस्त से खाद्यपदार्थ पर एक ही रेट रहेगा।
उल्लेखनीय है कि सिनेमाघरों में महंगे खाने और पानी बेचे जाने का राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कई महीनों से विरोध कर रही है। इस मामले में पुणे में विगत दिनों एक सिनेमा घर में तोड़फोड़ और मैनेजर संग मारपीट भी की गई थी। पार्टी ने सिनेमाघरों के मालिकों को चेतावनी दी है कि अगर खाद्य पदार्थो के दाम कम नहीं किए गए तो मनसे स्टाइल में फिर से आंदेलन किया जाएगा। आंदोलन के बाद सिनेमाघरों के मालिकों ने राज ठाकरे से मुलाकात की थी और उसने दामों को कम करने के लिए थोड़ा सा समय मांगा था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी सिनेमाघरों को खाद्य पदार्थो के महंगे दामों को लेकर फटकर लगाई थी और साथ ही कहा था कि इनके दाम काम करने चाहिए।
छोटे प्लास्टिक उत्पादकों को फिलहाल कोई राहत नहीं
ध्यानाकर्षण में पुराना माल जो रेट पर है, उसके खत्म होते तक 1 अगस्त तक का समय दिया है। लेकिन छोटे प्लास्टिक उत्पादकों को राहत देने के लिए किसी तरह की घोषणा नहीं करने से सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे है।
Created On :   13 July 2018 7:42 AM GMT