अब राज्य में जनता चुनेगी सरपंच, मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के ग्राम पंचायतों के चुनाव में सरपंच सीधे जनता चुनेगी। गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल ने जनता द्वारा सरपंच चुनने के लिए महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम 1958 में संशोधन करने को मंजूरी दी है। फिलहाल ग्राम पंचायतों के सदस्यों के बीच से सरपंच का चयन किया जाता है। मगर जनता द्वारा सरपंच चुने जाने पर ग्राम पंचायतों का काम अधिक परिणाम कारक होगा। इसके मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा विशेष ग्रामसभा की बैठक में हेड काउंट द्वारा फिलहाल बहुमत द्वारा सरपंच के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव दाखिल किया जा सकेगा। लेकिन सरपंच और उपसरपंच के चुनाव की तारीख से दो साल की अवधि और ग्राम पंचायत की अवधि खत्म होने के छह महीने के पहले कोई अविश्वास प्रस्ताव दाखिल नहीं किया जा सकेगा।
Created On :   14 July 2022 9:33 PM IST