अब अलग-अलग ही रखना होगा गीला और सूखा कचरा

Now we have to keep wet and dry garbage separately
अब अलग-अलग ही रखना होगा गीला और सूखा कचरा
अब अलग-अलग ही रखना होगा गीला और सूखा कचरा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। संपत्ति कर भुगतान नहीं करने पर जेल भेजने के निर्देश के बाद अब मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे ने गीला, सूखा कचरा अलग-अलग संकलन करने का फरमान जारी किया है। नागरिकों से घराें में गीला, सूखा कचरे का वर्गीकरण कर स्वच्छता दूत को देने का आह्वान किया है। जो वर्गीकृत कचरा नहीं देगा, उनके घर से कचरा संकलन नहीं करने की चेतावनी भी दी गई है।

आयुक्त ने कचरा संकलन में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। कचरा संकलन एजेंसियों के साथ ही नागरिकों से भी अपनी आदत बदलकर गीला, सूखा कचरा अलग-अलग संकलन करने की सख्त चेतावनी दी है। नागरिकों से अपने घरों में गीला, सूखा कचरा संकलन करने के लिए दो कचरा पेटियां रखने का आह्वान किया। जो व्यक्ति वर्गिकृत कचरा नहीं देगा उससे जुर्माना वसूल किया जाएगा। एक ही व्यक्ति बार-बार गलती करने पर उनके घरों से कचरा संकलन नहीं करने की चेतावनी दी है। घरों से कचरे के साथ ही दुकान, पानठेले, हॉकर्स तथा सभी प्रतिष्ठानों से दुकान के सामने स्वतंत्र दो कचरा पेटियां रखना अनिवार्य किया गया है। दुकानों से निकलने वाला कचरा अलग-अलग संकलन करने व परिसर में कचरा नहीं होने देने की संबंधित दुकानदारों से सतर्कता बरतने का आह्वान किया। 

गीला कचरा
सब्जी-भाजी, फल, अन्न पदार्थ, बासा और खराब हुआ अनाज, अंडे के कवच, मछली, चिकन की हड्डियां, चायपत्ती, पत्रावली, पेड़ या पौंधों की टहनियां, पत्तियां, फूल, पुष्पाहार, घास आदि।

सूखा कचरा
प्लास्टिक की वस्तुएं, बोतल, शीट्स, बॉक्स, पैकिंग मटेरियल, रैपर, दूध या दही के पैकेट्स, समाचार पत्र, किताब, कॉपी, निमंत्रण पत्रिका, पिज्जा व मिठाई के खाली डिब्बे, कटोरियां, प्लेट्स, चम्मच, थर्माकोल, स्पंज, डस्टर, सिरेमिक कप व प्लेट, लकड़ी, नारियल के कवच व उसके ऊपर का हिस्सा।

Created On :   7 Feb 2020 5:25 AM GMT

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