महानगर पालिकाओं में मनोनीत नगरसेवकों की संख्या बढ़ी, पांच की बजाय दस हो सकेंगे

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के महानगर पालिकाओं में मनोनीत नगरसेवकों की संख्या पांच से बढ़कर अधिकतम दस नगरसेवक हो जाएगी। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने महानगर पालिकाओं के कामकाज में गुणात्मक सुधार के लिए नामित सदस्यों की संख्या में संशोधन करने का फैसला लिया है। इसके अनुसार मुंबई महानगर पालिका में मनोनीत नगरसेवकों की संख्या पांच से बढ़कर दस नगरसेवक हो जाएगी। जबकि शेष महानगर पालिकाओं में सदन की सदस्य संख्या के अनुपात में दस प्रतिशत से अधिक नहीं अथवा दस नगरसेवक इसमें से जो कम होगा, उतने नगरसेवक मनोनित किए जाएंगे। इसके लिए मंत्रिमंडल ने मुंबई महानगर पालिका अधिनियम की धारा 5(1)(ब) में दस मनोनित सदस्य तथा महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम की धारा 5(2)(ब) में 10 प्रतिशत से अधिक नहीं अथवा दस सदस्य इसमें से जो कम होगा। ऐसा संशोधन करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। साथ ही इस बारे में राज्य के महाधिवक्ता से अभिप्राय मंगाने का भी निर्णय लिया गया है। फिलहाल मुंबई महानगर पालिका अधिनियम, 1888 की धारा 5(1)(ब) और महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम, 1949 की धारा 5(2)(ब) में मनोनीत नगरसेवकों की नियुक्ति संबंधित मनपा के सदस्य संख्या के अनुपात में की जाती है। इसके अनुसार महानगर पालिकाओं में नामित सदस्यों की संख्या पांच है। सरकार का कहना है कि राज्य में शहरी प्रशासन के बारे में जानने वाले अनुभवी व कार्यकुशल व्यक्तियों को महानगर पालिकाओं में मनोनित किया जाता है। इस प्रकार से नियुक्ति से मनोनीत नगरसेवकों के ज्ञान का इस्तेमाल करके महानगर पालिकाओं के कामकाज में गुणात्मक सुधार करने की आवश्यकता को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
Created On :   10 Jan 2023 8:36 PM IST