Whatsapp पर आपत्तिजनक संदेश भेजनेवाले पर एक लाख रुपए का जुर्माना

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने अपने साथ काम करनेवाली महिला को ह्वाट्सएप पर आपत्तिजनक संदेश भेजनेवाले एक शख्स पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। चूंकि आरोपी शख्स ने महिला से अपनी हरकत के लिए बिना शर्त माफी मांग ली थी और महिला ने उसे माफ कर दिया था इसलिए आपत्तिजनक संदेश भेजने को लेकर शख्स के खिलाफ दर्ज एफआईआर को कोर्ट ने रद्द तो कर दिया लेकन उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया और जुर्माने की रकम चार गैर सरकारी संस्थाओं (हर संस्था में 25 हजार रुपए) में जमा करने का निर्देश दिया।
मामला अंधेरी इलाके में स्थित एक निजी कंपनी में काम करनेवाली महिला से जुड़ा है। जहां महिला वरिष्ठ अधिकारी के रूप में काम करती थी। जबकि शख्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रुप में कार्यरत था। आरोपी शख्स ने महिला को जुलाई 2019,सितंबर 2019 व नवंबर 2021 से मई 2022 के बीच आपत्तिजनक संदेश भेजे थे। इससे तंग होकर महिला ने पुलिस में शख्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी शख्स के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए (1)(।।) व 354ए(।v) के तहत एफआईआर दर्ज की थी। जिसे रद्द करने की मांग को लेकर आरोपी शख्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे व न्यायमूर्ति पीके चव्हाण की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता(शख्स) ने खंडपीठ के सामने दावा किया कि उसने शिकायतकर्ता के साथ अपने विवाद को आपसी सहमति से सुलझा लिया है। इसके साथ ही शिकायतकर्ता से बिनाशर्त माफी भी मांग ली है। इसलिए मामले को लेकर दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया जाए। खंडपीठ ने इसके मद्देनजर याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया लेकिन याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया।
Created On :   20 Feb 2023 9:05 PM IST