फिर गुलजार होंगी नागपुर की शराब दुकानें, सोमवार को जारी हो सकता है नोटिफिकेशन

Order issued for open the beer bar, wine shop and country liquor shops in nagpur
फिर गुलजार होंगी नागपुर की शराब दुकानें, सोमवार को जारी हो सकता है नोटिफिकेशन
फिर गुलजार होंगी नागपुर की शराब दुकानें, सोमवार को जारी हो सकता है नोटिफिकेशन

डिजिटल डेस्क, नागपुर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मनपा क्षेत्र के हाइवे से सटे बियर बार, वाइन शॉप व देशी शराब की दुकानों को शुरू करने का आदेश जारी करने के बाद शहर में बंद ये दुकानें अब पुन: खुल जाएंगी। सरकार से इस संबंध में आदेश जारी होने में शराब कारोबारियों को अभी कुछ दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। अगले सप्ताह सरकार आदेश जारी कर सकती है।

जिले में 817 दुकानें हुई थीं बंद

सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे से 500 मीटर के दायरे में आने वाली शराब दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया था। इसके तहत वे शराब दुकानें भी आ गई थीं, जो शहर से होकर गुजरने वाले हाइवे के पास थीं। नागपुर जिले में इसकी चपेट में 817 शराब दुकानें आई थीं। 1 अप्रैल से लागू हुए इस आदेश के खिलाफ शराब कारोबारियों ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने मनपा सीमा में आनेवाले हाइवे को बड़ी राहत दी। मनपा सीमा में आने वाले सभी हाइवे की दुकानें पूर्ववत खुल जाएंगी।

मंगलवार से खुल सकती हैं दुकानें

इधर जिला प्रशासन ने आबकारी विभाग नागपुर की अधीक्षक स्वाति काकडे के साथ बैठक में सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश पर विचार हुआ। बताया गया कि महाराष्ट्र के गृह विभाग द्वारा इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करने में 3-4 दिन का समय लग सकता है, इसके बाद ही दुकाानें खुल सकेंगी। शुक्रवार, शनिवार, रविवार को सरकारी अवकाश है। यदि सोमवार को नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो मंगलवार से शराब दुकानें खुल सकती हैं। गुरुवार को दिन भर शराब कारोबारी आबकारी विभाग के कार्यालय में आकर इस संबंध में जानकारी लेते रहे।

शराब विक्रेताओं को बंधी आस

सुप्रीम कोर्ट ने बीते माह हाइवे से 500 मीटर की दूरी के भीतर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध शहरी सीमा के भीतर लागू नहीं होगा। ऐसे में अब नागपुर शहर के शराब विक्रेताओं की आस बंधी है। कोर्ट द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद उनकी दुकानें प्रशासन ने बंद करा दी थी, जिस पर उन्होंने नागपुर बेंच की शरण ली थी। इस लंबित याचिका पर गुरुवार को शराब विक्रेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्थानीय प्रशासन ने उन शराब दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण करने से इनकार कर दिया, जो शहर से गुजरने वाले हाइवे से 500 मीटर के अंदर की दूरी पर हैं। शराब विक्रेताओं ने इसका विरोध किया। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में याचिका दायर करके शराब विक्रेताओं ने दलील दी कि उनकी जहां दुकानें हैं, वे सड़के स्टे वे हैं, न कि नेशनल हाइवे। ऐसे में उनकी दुकानों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर नहीं पड़ना चाहिए। तब से यह मामला नागपुर बेंच में विचाराधीन था। सुप्रीम कोर्ट के इस नए आदेश के बाद अब नागपुर बेंच के फैसले का शराब विक्रेताओं को इंतजार है।

Created On :   25 Aug 2017 1:14 PM GMT

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