बीमा लोकपाल का आदेश- क्लेम की राशि जल्द दें

डिजिटल डेस्क, नागपुर. बीमा कपंनियों की धोखाधड़ी के मामले दैनिक भास्कर कई माह से प्रकाशित कर रहा है। सामने आया है कि बीमा कंपनियां लुभावने ऑफर देकर पॉलिसी तो बेच देती है, लेकिन जब बीमा धारक क्लेम के लिए अप्रोच करते हैं तो उनका क्लेम बहाने बनाकर रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला संजय अग्रवाल का था। उन्हाेंने 17 मई 2020 को दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से 5 लाख की कोविड कवच पॉलिसी ली थी, जो कि जारी डेट से 9 महीने तक वेलिड थी। पॉलिसी नंबर 181100/48/2021/2320 है। पॉलिसी में यह स्पष्ट था कि कैशलेस पॉलिसी है। इस मामले को लेकर 3 जून 2022 को दैनिक भास्कर में खबर प्रकाशित की गई। बीमा धारक की अपील बीमा लोकपाल के समक्ष एक वर्ष से लंबित थी। बीमा लोकपाल ने बकाया क्लेम की राशि देने का ऑर्डर 30 जून को जारी किया है। बीमा धारक को ऑर्डर की कॉपी 11 जुलाई को हासिल हुई।
ऑर्डर में भी लिखा है-रूम रेंट की कोई सीमा नहीं : संजय अग्रवाल ने बताया कि बीमा लोकपाल ने यह माना है कि पॉलिसी में रूम रेंट की कोई सीमा (कैपिंग) नहीं थी। पॉलिसी में यह कहीं स्पष्ट नहीं कि इतना ही रूम रेंट दिया जाएगा। इसलिए जितना भी रूम रेंट होगा, वो देना पड़ेगा। ऑर्डर में भी यह माना गया है कि पॉलिसी में रूम रेंट की कोई केपिंग नहीं, इसलिए जितना भी रूम रेंट लगे देना पड़ेगा। सोमवार को बीमा लोकपाल के ऑर्डर की कॉपी प्राप्त हुई। मुझे कोविड होने के बाद अस्पताल का बिल 5 लाख 12 हजार रुपए बना था, जिसके बाद क्लेम किया था। मेरा कवर 5 लाख का था, इसलिए कंपनी को 5 लाख तक कवर देने के लिए कंपनी को क्लेम के लिए अप्रोच किया था। कंपनी ने क्लेम की राशि 2,58,004 रुपए दी, पर 2,41,996 रुपए की राशि नहीं दी। मैंने क्लेम की राशि के लिए कई जगह आवेदन किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। 3 जून को मेरी खबर दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुई। उसके बाद बीमा लोकपाल ने बकाया राशि 2,41,996 रुपए देने का ऑर्डर दिया है।
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Created On :   12 July 2022 5:10 PM IST