सहकारिता मंत्री देशमुख की कंपनी के खाते जब्त करने का आदेश

Order to seize accounts of cooperative minister Deshmukh
सहकारिता मंत्री देशमुख की कंपनी के खाते जब्त करने का आदेश
सहकारिता मंत्री देशमुख की कंपनी के खाते जब्त करने का आदेश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के सहकारिता मंत्री सुभाष देशमुख की मुश्किले बढ़ने वाली है। देशमुख की कंपनी लोकमंगल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खाते जब्त करने के लिए भारतीय प्रतिपूर्ति व विनिमय बोर्ड (सेवी) ने आदेश जारी किया है।  निवेशकों के 75 करोड़ रुपए वापस करने के आदेश को न मानने की वजह से सेवी ने यह कदम उठाया है। सेवी ने अपने आदेश में कहा है कि लोकमंगल के डिमैट और म्यूचुअल फंड खाते जब्त किए जाए। इसके पहले सेवी ने 16 मई 2018 को आदेश दिया था कि 3 महिने के भीतर लोकमंगल अपने निवेशकों के 75 करोड़ रुपए वापस करे। लेकिन 6 माह बीत जाने के बाद भी लोकमंगल की तरफ से सेवी को कोई जवाब नहीं दिया गया। इसलिए अब सेवी ने अपने आदेश का पालन न होने का हवाला देते हुए लोकमंगल के डिमैट व म्यूचुअल फंड खाते जब्त करने का आदेश जारी किया है।

लोकमंगल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के साथ-साथ देशमुख की पत्नी स्मिता देशमुख, वैजनाथ लातूरे, औदुंबर देशमुख, शहाजी पवार, गुर्रानी तेली, महेश देशमुख, पराग पाटील को भी नोटिस जारी किया गया है। सेवी ने कहा कि है कि अगले तीन महीनों तक (कोई और आदेश जारी होने तक) कंपनी व संबंधित निदेशकों के बैंक खाते से निकासी पर रोक  लगाई जाए। इसके पहले लोकमंगल मल्टि स्टेट सहकारी संस्था के चेयरमैन व सुभाष देशमुख के पुत्र रोहन देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश सरकार की तरफ से दिया गया था। लोकमंगल ने फर्जी कागजात के आधार पर दुध पावडर कारखाने के लिए 25 करोड़ रुपए का अनुदान हासिल किया था। लेकिन इस मामले में मंत्री देशमुख को क्लिनचिट मिल गई थी। 

Created On :   4 Jan 2019 3:58 PM GMT

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