मामला रफा-दफा करने चौकी प्रभारी और आरक्षक ले रहे थे रिश्वत

Outpost in-charge and constables were taking bribe to protect the case
मामला रफा-दफा करने चौकी प्रभारी और आरक्षक ले रहे थे रिश्वत
मामला रफा-दफा करने चौकी प्रभारी और आरक्षक ले रहे थे रिश्वत

डिजिटल डैस्क  सीधी । जिले के पुलिस चौकी पोंड़ी में पदस्थ पीएसआई को 4 हजार रूपये की रिश्वत लेते लोकायुक्त रीवा  की टीम द्वारा पकड़ा गया है। चोैकी प्रभारी द्वारा यह रिश्वत शराब तस्करी के आरोपी से अपराध रफा-दफा करने के लिये मांगी गई थी। मामले में प्रधान आरक्षक को भी आरोपी बनाया गया है। कुसमी थाना क्षेत्र के पोड़ी चौकी पुलिस द्वारा तीन दिन पूर्व डुहुकुरिया गांव से कच्ची शराब की खेप पकड़ी गई थी। जिसकी अनुमानित लागत करीब 3 हजार रुपए थी। शराब तस्करी के आरोपी बबलू पठारी ने चौकी प्रभारी एवं पीएसआई तरुण बेडिय़ा से छोड़ देने की बात कही। जिस पर चौकी प्रभारी मामले को रफा-दफा करने के एवज में 5 हजार रुपए रिश्वत की मांग की साथ ही रिवत न देने पर मुकदमा दर्ज करने की धौंस दी थी। तब पीडि़त रीवा लोकायुक्त एसपी के पास शिकायत लेकर पहुंचा। एसपी ने शिकायत की जांच कराई तो सत्य पाई गई। जिस पर आज शुक्रवार की सुबह ट्रैपिंग करने का दिन निर्धारित किया गया। जैसे ही पीडि़त रिश्वत की रकम लेकर पोड़ी चौकी पर पहुंचा तो पीएसआई को फोन पर बताया कि 4 हजार रुपए की व्यवस्था हुई है। तब पीएसआई ने कहा कि जब सौदा 5 पांच हजार में तय हुआ तो चार हजार कैसे। हालांकि बाद में पीडि़त की मजबूरी सुनकर पीएसआई ने एक हजार की राहत दी और प्रधान आरक्षक बाबूलाल रावत को पैसे दे देने के लिये कहा। प्रधान आरक्षक द्वारा रिश्वत के चार हजार लेते ही लोकायुक्त की 15 सदस्यीय टीम ने दबोच लिया और  भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई कर दी गई।
रिश्वत की रकम प्रधान आरक्षक को देने कहा
विश्राम गृह में की गई कार्रवाई-लेनदेन की बात पीएसआई और शराब तस्कर के बीच तय हुई थी। लेकिन ट्रैपिंग के कुछ मिनट पहले पीएसआई चौकी पर नहीं था। तो उसने रिश्वत की रकम प्रधान आरक्षक को देने के लिए कही। चौकी प्रभारी की बात मानकर जैसे ही प्रधान आरक्षक ने रिश्वत के चार हजार लिए वैसे ही लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथ दबोच लिया। फिर आरोपी पीएसआई और प्रधान आरक्षक को लोकायुक्त टीम ने गिरफ्तार कर फारेस्ट रेस्ट हाउस पोड़ी लेकर गई। जहां पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
 

Created On :   28 Dec 2019 8:21 AM GMT

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