यात्री का बैग हुआ गुम, एयर अरेबिया पर 1 लाख का जुर्माना, अतिरिक्त जिला उपभोक्ता फोरम का आदेश

डिजिटल डेस्क, नागपुर। अतिरिक्त जिला उपभोक्ता फोरम का आदेश ने हाल ही में एयर अरेबिया एयरलाइन कंपनी पर यात्री का बैग गुमाने के कारण 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी को यह सारी रकम 21 नवंबर 2017 से अब तक 9 प्रतिशत ब्याज के साथ शिकायतकर्ता मोहम्मद युनूस को अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही शिकायतकर्ता को 15 हजार रुपए दावा खर्च भी अदा करने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, वर्ष 2017 में वे उमराह के लिए मक्का-मदीना की धार्मिक यात्रा पर गए थे। नागपुर-शारजाह तक की यात्रा के लिए उन्होंनेे 21 नवंबर 2017 को नागपुर से एयर अरेबिया की फ्लाइट ली। उनके बैग में कुछ जोड़ी कपड़े, घड़ियां, 2 सोने की अंगूठी समेत 1.50 लाख रुपए का सामान था। इस यात्रा के दौरान एयरलाइन कंपनी से उनका बैग कहीं गुम हाे गया। पहले एयरलाइन ने 3 दिन का समय मांगा और फिर शिकायतकर्ता के बार-बार ई-मेल और पत्र व्यवहार के बाद भी बैग वापस नहीं लौटाया। ऐसे में शिकायतकर्ता ने अतिरिक्त जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग में एयरलाइन कंपनी पर मुकदमा कर दिया। शिकायतकर्ता ने आयोग से प्रार्थना की कि कंपनी को 10 लाख रुपए नुकसान भरपाई, 5 लाख रुपए शारीरिक-मानसिक परेशानी, 2 लाख रुपए धार्मिक विधि से वंचित रहने और 1 लाख रुपए दावा खर्च स्वरूप अदा करने के आदेश दिए जाएं। एयरलाइन कंपनी ने अपने बचाव में दलील दी कि एयरलाइन बैगेज नियमों के अनुसार शिकायतकर्ता को इस प्रकार की महंगी वस्तुए बैग में नहीं रखनी चाहिए थी। साथ ही बैग में रखी वस्तुओं से संबंधित कोई भी कागज या दस्तावेज याचिकाकर्ता ने पेश नहीं किया है। इसलिए यह शिकायत खारिज होनी चाहिए। सभी पक्षों को सुनकर आयोग ने एयरलाइन कंपनी की सेवा में त्रुटि पाई और उक्त आदेश जारी किया।
Created On :   26 March 2023 5:35 PM IST