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मेट्रो रीजन के गांवों में शराब बेचने की मांगी परमिशन, शराब विक्रेताओं ने ली कोर्ट की शरण

डिजिटल डेस्क,नागपुर। मेट्रो रीजन में आने वाले गांवों में शराब बिक्री के लिए शराब विक्रेताओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ की शरण ली है। राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने इन विक्रेताओं के लाइसेंस का नवीनीकरण रोक रखा है। मामले में हाल ही में हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता का पक्ष सुनकर हाईकोर्ट ने राज्य उत्पादन शुल्क विभाग को लाइसेंस नवीनीकरण पर 4 सप्ताह में निर्णय लेने के आदेश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने हाईवे से 500 मीटर दूरी तक शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था। तबसे हाईवे के नजदीकी गावों में शराब बिक्री बंद है, लेकिन कुछ दिनों बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ही आदेश में संशोधन करते हुए महापालिका, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्र से गुजरने वाले हाईवे के नजदीक शराब बिक्री को अनुमति दी थी, लेकिन इसमें ग्राम पंचायतों को शामिल नहीं किया गया और गावों में शराब बिक्री पर प्रतिबंध कायम रहा। ऐसे में शराब विक्रेता शिवकुमार जयस्वाल व अन्य 6 ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
यह है मामला
याचिकाकर्ता के अनुसार राज्य सरकार ने नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना की है। संबंधित गांव मेट्रो रीजन में आते हैं। महाराष्ट्र क्षेत्रीय व नगर रचना अधिनियम की कलम 40 के तहत मेट्रो रीजन प्राधिकरण ने अपना विकास प्रारूप तैयार किया है। उसे राज्य सरकार ने स्वयं मंजूरी दी है। इसी कारण से मेट्रो रीजन के अधीन आने वाले गावों ने अपना स्वतंत्र विकास प्रारूप तैयार नहीं किया। ऐसे में यहां की शराब दुकानों पर मेट्रो रीजन के नियम लागू होने चाहिए, न कि ग्राम पंचायत के। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार महापालिका, नगरपरिषद और नगर पंचायत की ही तरह मेट्रो रीजन में आने वाले गावों में भी शराब बिक्री को अनुमति मिलनी चाहिए। शराब बिक्री हेतु लाइसेंस नवीनीकरण के लिए याचिकाकर्ता ने उत्पादन शुल्क विभाग के पास आवेदन किया, लेकिन अब तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध धर्माधिकारी, एड. देवेन चौहान, सरकार की ओर से टी.एच.खान और मेट्रो रीजन की ओर से एड. गिरीश कुंटे ने पक्ष रखा।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।