उपराष्ट्रपति व कानून मंत्री के खिलाफ दायर याचिका पर 9 फरवरी को होगी सुनवाई

Petition filed against the Vice President and the Law Minister will be heard on February 9
उपराष्ट्रपति व कानून मंत्री के खिलाफ दायर याचिका पर 9 फरवरी को होगी सुनवाई
हाईकोर्ट उपराष्ट्रपति व कानून मंत्री के खिलाफ दायर याचिका पर 9 फरवरी को होगी सुनवाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड व केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू  की ओर से कॉलेजियम व सुप्रीम कोर्ट को लेकर दिए गए सार्वजनिक बयानों को आधार बनाकार दायर की गई जनहित याचिका पर 9 फरवरी को सुनवाई रखी है। बांबे लॉयर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अहमद अबदि की ओर से दायर याचिका में उपराष्ट्रपति व केंद्रीय कानून मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।  शुक्रवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला व न्यायमूर्ति एसवी मारने की खंडपीठ के सामने याचिका का उल्लेख किया गया। इसके बाद खंडपीठ ने कहा कि हम 9 फरवरी 2023 को इस याचिका पर सुनवाई करेंगे। 

याचिका में दावा किया गया है कि बिना किसी संवैधानिक अधिकार के न्यायपालिका पर आपत्तिजनक व अनादरपूर्ण भाषा के जरिए उपराष्ट्रपति व कानूनमंत्री की ओर से न्यायपालिका पर हमला किया जा रहा है। जिसके चलते जनता के बीच सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है। याचिका में कहा गया है कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति व कानून मंत्री ने संविधान के प्रति अविश्वास दर्शाया है वे किसी भी संवैधानिक पद पर असीन होने के लिए अपात्र है। याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया है कि श्री धनखड़ को उपराष्ट्रपति व श्री रिजिजू को कानूनमंत्री के तौर पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने के लिए निर्देश जारी किया जाए। याचिका में कहा गया है कि संवैधानिक पदों पर बैठे इन दोनों हस्तियों के (उपराष्ट्रपति व कानूनमंत्री) अशोभनिय व्यवहार के चलते सुप्रीम कोर्ट की गरिमा व महिमा को चोट पहुंच रही है। याचिका में उपराष्ट्रपति व कानून मंत्री पर संविधान पर भी कथित रुप से हमला बोलने का भी आरोप लगाया गया है। 

 

Created On :   3 Feb 2023 9:40 PM IST

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