दुपहिया बाइक टैक्सी के परिचालन की अनुमति से जुड़ी याचिका को खारिज
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दुपहिया बाइक टैक्सी के परिचालन के लिए लाइसेंस जारी किए जाने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। इस संबंध में रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस (रैपिडो नाम से चर्चित) ने याचिका दायर की थी। याचिका में बाइक टैक्सी के लिए राज्य सरकार की ओर से लाइसेंस जारी न करने के निर्णय को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति गौतम पटेल व न्यायमूर्ति एसजी दिगे की खंडपीठ ने कहा कि मामले से जुड़े याचिका हमे आधारहीन नजर आ रही है। इसलिए इसे खारिज किया जाता है। खंडपीठ ने कहा यह हमारी समझ से परे है कि कोई समूह (जैसे याचिकाकर्ता) कैसे बिना लाइसेंस व केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन किए बगैर बाइक टैक्सी सेवा का परिचालन कर सकता है। खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता हमारे सामने यह दर्शाने में पूरी तरह से विफल रहा है कि बाइक टैक्सी के परिचालन के लिए नीति का न होना कैसे लाइसेंस जारी न करने का आधार हो सकता है। हम इस मामले में याचिकाककर्ता की ओर से याचिका में कही गई बातों से संतुष्ट नहीं है। याचिका हमे पूरी तरह से आधारहीन नजर आ रही है। इसलिए इसे खारिज किया जाता है।
गौरतलब है कि पुणे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने याचिकाकर्ता को 29 दिसंबर 2022 को बाइक टैक्सी के परिचालन का लाइसेंस देने से इनकार कर दिया था। इस आदेश में कहा गया था कि राज्य सरकार की बाइक टैक्सी व इसके किराए को लेकर कोई नीति नहीं है। इसलिए लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता है।
इससे पहले राज्य के महाधिवक्ता बिरेंद्र श्राफ ने खंडपीठ के सामने कहा कि राज्य सरकार ने 19 जनवरी 2023 को एक अधिसूचना जारी की है। जिसके तहत बाइक टैक्सी के परिचालन पर रोक लगाई गई है। इस अधिसूचना में मोटरसाइकिल को नॉन ट्रांसपोर्टिंग वाहन माना गया है। जनसूरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह अधिसूचना जारी की गई है। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने रैपिडों को 20 जनवरी 2023 तक अपनी सेवा को बंद करने को कहा था। जिसे अब याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई होनी है।
Created On :   20 Jan 2023 9:36 PM IST