पीएनबी घोटाले के आरोपी चिटालिया का जमानत आवेदन खारिज

PNB scam accused Chitalias bail application rejected
पीएनबी घोटाले के आरोपी चिटालिया का जमानत आवेदन खारिज
पीएनबी घोटाले के आरोपी चिटालिया का जमानत आवेदन खारिज

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सीबीआई की विशेष अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक के करोड़ो रुपए के घोटाले के मामले में आरोपी मेहुल चोकसी के फर्म के उच्च पदस्थ अधिकारी व इस मामले में आरोपी विपुल चिटालिया के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। चिटालिया को सीबीआई ने इस मामले में मार्च 2018 में गिरफ्तार किया था। यह दूसरा मौका है जब अदालत ने उसके जमानत आवेदन को खारिज किया है। चिटालिया गीतांजली समूह की कंपनी के उपाध्यक्ष थे। जिसके मालिक चोकसी हैं।

विशेष न्यायाधीश वीसी बरडे के सामने जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने आरोपी की जमानत का विरोध करते हुए दावा किया कि चिटालिया ने मामले में आरोपी चोकसी के साथ मिलकर इस मामले से जुड़े फर्जीवाडे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।आरोपी ने इस प्रकरण में फर्जी लेटर आफ अंडरटेकिंग(एलओयू) तैयार किए थे। जिनका इस्तेमाल बैंक से जुड़े लेन-देन के लिए किया गया। एक तरह से  आरोपी इस मामले मास्टरमाइंड है। इन दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। 

 

Created On :   4 Dec 2020 2:53 PM GMT

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