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पंजाब नेशनल बैंक घोटाला : आरोपी मेहुल दिया खराब स्वास्थ्य का हवाला, नहीं आ सकता भारत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले मामले में आरोपी मेहुल चोकसी ने बांबे हाईकोर्ट में दो आवेदन दायर किए है। एक आवेदन में चोकसी ने कहा है कि वह खराब स्वास्थ्य के चलते भारत आने में असमर्थ है। जबकि दूसरे आवेदन में चोकसी ने मामले से जुड़े 19 गवाहों से जिरह करने की इजाजत मांगी है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने चोकसी के खिलाफ भगौड़ा अपराधी कानून के तहत कार्रवाई शुरु की है। इस कार्रवाई को रद्द करने की मांग को लेकर चोकसी ने पहले मुंबई की विशेष अदालत में आवेदन दायर किया था। चोकसी ने दावा किया था कि वह एंटीगुआ से नहीं आना चाहता है ऐसी बात नहीं है। चूंकी डाक्टरों ने उसे खराब स्वास्थ्य के चलते लंबी यात्रा करने से मना किया है। इसलिए वह भारत आने में असमर्थ है। ऐसी परिस्थिति में उसे भगौड़ा अपराधी न माना जाए।
वहीं ईडी ने दावा किया था कि करोड़ो रुपए के घोटाले के मामले में आरोपी चोकसी संदिग्ध अवस्था में भारत छोड़कर भागा है। कई बार समन व वारंट जारी करने के बाद भी वह जांच एजेंसी के सामने उपस्थित नहीं रहा है। इसलिए ईडी को चोकसी के खिलाफ भगौड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत कार्रवाई की इजाजत मिलनी चाहिए। ईडी की ओर से दी गई इन दलीलों को स्वीकार करते हुए विशेष अदालत ने चोकीस के आवेदन को खारिज कर दिया है। इसलिए अब चोकसी ने हाईकोर्ट में अधिवक्ता विजय अग्रवाल के मार्फत हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया है। जिसमें उसने कहा है कि वह भारत आने से बच नहीं रहा है। खराब स्वास्थ्य के चलते डाक्टरों ने उसे लंबी यात्रा करने से मना किया है। इसलिए वह भारत नहीं आ पा रहा है। इस लिहाज से मेरे आवेदन को खारिज करने का निचली अदालत का आदेश खामीपूर्ण है।
इससे पहले चोकसी ने मुंबई की एक विशेष अदालत में कहा था कि स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से मैं भारत नहीं आ सकता हू विशेष अदालत ने चोकसी की इस बात को अस्वीकार कर दिया था। लिहाजा चोकसी ने अब बांबे हाईकोर्ट मने
Created On :   25 April 2019 12:57 PM GMT