पीएनबी घोटाला : नियमों के विपरित है ईडी की जब्ती कार्रवाई, आरोपी मोदी के बेटे ने दायर की याचिका

PNB scam: EDs seizure action contrary of rules, accused Modis son filed a petition
 पीएनबी घोटाला : नियमों के विपरित है ईडी की जब्ती कार्रवाई, आरोपी मोदी के बेटे ने दायर की याचिका
 पीएनबी घोटाला : नियमों के विपरित है ईडी की जब्ती कार्रवाई, आरोपी मोदी के बेटे ने दायर की याचिका

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में आरोपी नीरव मोदी के बेटे रोहिन की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा हैं। रोहिन ने याचिका में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से संपत्ति जब्त करने को लेकर की गई कार्रवाई को नियमों के विपरीत बताया है।याचिका में कहा गया है संपत्ति जब्त करने के संबंध में विशेष अदालत की ओर से निर्देश दिया गया था लेकिन इस दौरान  नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया है। इस संबंध में उसे न तो कोई नोटिस जारी की गई और न ही उसके पक्ष को सुना गया। क्योंकि ईडी ने जो संपत्ति जब्त की है उसमें कुछ का मालिकाना हक मेरे यानी रोहिन ट्रस्ट के नाम पर है। मुंबई की विशेष अदालत ने पिछले महीने भगौड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत  ईडी को उसके आवेदन पर सुनवाई के बाद नीरव मोदी की संपत्ति जब्त करने की अनुमति दी थी। इसके बाद ईडी ने अपराध की कमाई से अर्जित नीरव मोदी की देश व विदेश में स्थित संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की। 

पीएनबी घोटाले के आरोपी मोदी के बेटे ने दायर की याचिका 

याचिका में दावा किया गया है कि ईडी ने जो संपत्ति जब्त की हैं। वह उसके नाम पर है। संपत्ति जब्त करने में नियमों का पालन नहीं किया गया है। न्यायमूर्ति आर डी धानुका व वी जी बिष्ट की खंडपीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार को एक सप्ताह में जवाब देने को कहा और याचिका पर सुनवाई 7 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। 
 

Created On :   30 July 2020 2:54 PM GMT

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