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केतकी चितले के खिलाफ दर्ज 21 एफआईआर में अब पुलिस नहीं करेगी गिरफ्तारी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि पुलिस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार पर आपत्तिजनक व मानहानिपूर्ण पोस्ट करने को लेकर विवादों में आयी मराठी फिल्म अभिनेत्री केतकी चितले के खिलाफ दर्ज 21 एफआईआर के मामले में गिरफ्तारी नहीं करेगी। हाईकोर्ट में चितले की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। चितले ने हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर की है। एक याचिका में चितले ने खुद के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। जबकी दूसरी याचिका में खुद की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने का आग्रह किया है।
सोमवार को न्यायमूर्ति नीतिन जामदार व न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की खंडपीठ के सामने चितले की याचिका सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान सरकारी वकील अरुणा पई ने खंडपीठ को बताया कि चितले की ओर से किए गए पोस्ट को लेकर कुल 22 एफआईआर व चार एनसी दर्ज की गई है। इसमें से एक एफआईआर में चितले की गिरफ्तारी हुई थी जिसमें उसे जमानत मिल चुकी है। अभी चितले के खिलाफ 21 एफआईआर पर कार्रवाई होना बाकी है। लेकिन पुलिस अदालत के अगले आदेश तक चितले के पोस्ट के संबंध में बाकी 21 एफआईआर को लेकर उसकी गिरफ्तारी नहीं करेगी। सरकारी वकील की इस बात को रिकार्ड में लेते हुए खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई 12 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया।
गौरतलब है कि चितले ने पिछले माह फेसबुक पर राकांपा प्रमुख शरद पवार के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट किया था। इसके बाद कलवा पुलिस ने चितले को गिरफ्तार किया था। करीब एक माह जेल में रहने के बाद चितले की पिछले सप्ताह ठाणे जेल से रिहाई हुई है। अपनी याचिका में चितले ने दावा किया है कि कलवा पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते समय नियमों का पालन नहीं किया। इसके अलावा उसके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर आधारहीन है। इसलिए इसे रद्द कर दिया जाए।
Created On :   27 Jun 2022 6:25 PM IST