तलवार के साथ निकाली फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करना अपराध नहीं

Posting photo taken with sword on social media is not a crime
तलवार के साथ निकाली फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करना अपराध नहीं
हाईकोर्ट ने रद्द की एफआईआर तलवार के साथ निकाली फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करना अपराध नहीं

डिजिटल डेस्क, कृष्णा शुक्ला, मुंबई.  तलवार लहराते हुए खीची हुई फोटो को फेसबुक पर पोस्ट करना अपराध नहीं है। बांबे हाईकोर्ट ने तलावार लिए फोटो फेसबुक पर पोस्ट करने के आरोप में एक कंपनी के निदेशक के खिलाफ दर्ज एफआईआर व आरोपपत्र को रद्द करते हुए उपरोक्त बात अपने आदेश में स्पष्ट की है। दरअसल यशराज आटो प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिडेट के निदेशक अनिल वासुदेव के खिलाफ पुलिस ने साल 2021 में इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 109(अपराध के लिए उकसान) व आर्म एक्ट की धारा 4 व 25 के तहत एफआईआर दर्ज की थी क्योंकि वासुदेव ने अपनी तलवार लिए हुए फोटो फेसबुक पर पोस्ट कर दी थी। पुलिस ने जांच के बाद मामले को लेकर कोर्ट में आरोपपत्र भी दायर कर दिया था। जिसे रद्द करने की मांग को लेकर वासुदेव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे व न्यायमूर्ति पीके चव्हाण की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रही वकील मेघना गोवलानी ने कहा कि मेरे मुवक्किल कंपनी के निदेशक के साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज में उनकी अच्छी साख है। इसके अलावा जब मेरे मुवक्किल ने तलवार वाली तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट की थी उस समय पुलिस की ओर से इस पर रोक लगानेवाली कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। इस मामले से जुड़े तथ्यों के मद्देनजर इस प्रकरण में भारतीय दंड संहिता की धारा 109 को लागू नहीं किया जा सकता है। 

अधिसूचना के मुद्दे पर सरकारी वकील पीपी शिंदे ने कहा कि आरोपी के खिलाफ जब इस मामले को लेकर मामला दर्ज किया गया था, उस समय कोल्हापुर के पुलिस अधीक्षक की ओर से जारी की गई वह अधिसूचना लागू नहीं थी जो तलवार ली हुई तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट करने को अपराध मानता हो। आरोपी के खिलाफ इस मामले में इचलकरंजी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में आर्म एक्ट की धारा 4 व 25 के तहत कोई मामला नहीं बनता है। जहां तक बात भारतीय दंड संहिता की धारा 109 की है तो यह धारा तभी लागू होती है जब कोई किसी को अपराध करने के लिए उकसाता है। 

अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी ने अपनी तलवार ली हुई फोटो फेसबुक पर पोस्ट करके दूसरों को अपराध के लिए उकसा रहा था। लेकिन इस मामले से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि आरोपी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 109 के तहत अपराध किया है। इस तरह खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए याचिकाककर्ता के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर व आरोपपत्र को रद्द कर दिया। 

 

Created On :   11 Jan 2023 9:47 PM IST

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