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कटनी सहित 9 जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन लगाने की रिपोर्ट पेश करो
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि कटनी सहित प्रदेश के 9 जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन लगाने की रिपोर्ट 22 अप्रैल तक पेश की जाए। डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार को सीटी स्कैन की दरों पर भी विचार करने का निर्देश दिया है।
ये है मामला: यह याचिका एनएसयूआई कटनी के जिलाध्यक्ष दिव्यांशु मिश्रा (अंशु) की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि कटनी के जिला अस्पताल में मेसर्स सिद्धार्थ एमआईआर एण्ड सीटी स्कैन को सीटी स्कैन मशीन लगाने का ठेका मिला था। कंपनी को फरवरी 2019 में सीटी स्कैन मशीन लगानी थी, लेकिन दो साल बाद भी सीटी स्कैन मशीन नहीं लगाई गई। कंपनी ने कटनी के अलावा मण्डला, रतलाम, बालाघाट, मंदसौर, शाजापुर, धार, खण्डवा और शहडोल जिलों में भी सीटी स्कैन मशीन नहीं लगाई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता योगेश सोनी ने कहा कि कंपनी जानबूझकर सीटी स्कैन मशीन लगाने में विलंब कर रही है।
अप्रैल तक सीटी स्कैन मशीन लगाने का अभिवचन
पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने सभी 9 जिलों में सीटी स्कैन मशीन लगाने का अभिवचन दिया है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि कटनी जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन लगा दी गई है। शेष जिलों में अप्रैल में सीटी स्कैन मशीन लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। कार्ड धारकों को मिलेगी नि:शुल्क सुविधा7 डिवीजन बैंच की ओर से बताया गया कि बीपीएल, आयुष्मान और दीनदयाल कार्ड धारकों को नि:शुल्क सीटी स्कैन की सुविधा प्रदान की जाएगी। अस्पताल में आने वाले अन्य मरीजों से 933 रुपए शुल्क लिया जाएगा। डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई पर कटनी सहित 9 जिलों में सीटी स्कैन मशीन लगाने की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
Created On :   18 March 2021 7:09 PM IST