लोकल ट्रेन विस्फोट मामले में नागपुर की जेल में बंद कैदी को नहीं मिली एलएलबी की परीक्षा देने की अनुमति

Prisoner in Nagpur jail not allowed to take LLB exam
लोकल ट्रेन विस्फोट मामले में नागपुर की जेल में बंद कैदी को नहीं मिली एलएलबी की परीक्षा देने की अनुमति
मिली है फांसी की सजा   लोकल ट्रेन विस्फोट मामले में नागपुर की जेल में बंद कैदी को नहीं मिली एलएलबी की परीक्षा देने की अनुमति

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मुंबई की लोकल ट्रेन बम धमाका मामले में फांसी की सजा पाए कैदी को गुरुवार से शुरु हो रही एलएलबी पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इस मामले में दोषी पाए जाने के बाद नागपुर जेल में बंद सजायाफ्ता कैदी एहतेशाम सिद्दीकी की ओर से परीक्षा की अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। 

बुधवार कोन्या यमूर्ति नीतिन सांब्रे व न्यायमूर्ति आरएन लड्ढा की खंडपीठ ने कहा कि एलएलबी की परीक्षा गुरुवार से शुरु हो रही है। जबकि आरोपी नागपुर की जेल में बंद है। ऐसे में जेल अधिकारियों के लिए सिद्दीकी को पुलिस दल के साथ मुंबई लाना मुश्किल होगा। क्योंकि समय काफी कम बचा है।सिद्दीकी को 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेन में हुए बम धमाके के मामले में मुकदमे की सुनवाई के बाद दोषी ठहराया गया है। इस धमाके में 189 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 800 लोग घायल हो गए थे। साल 2015 में विशेष अदालत ने सिद्दीकी को फांसी की सजा सुनाई थी। फांसी की इस सजा के खिलाफ सिद्दीकी ने हाईकोर्ट में अपील की है। जो हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए प्रलंबित है। राज्य सरकार ने भी फांसी की सजा की पुष्टि के लिए हाईकोर्ट में अपील की है। जिस पर अभी सुनवाई होना बाकी है।  

इससे पहले विशेष सरकारी वकील अवधूत चिमलकर ने कहा कि याचिकाकर्ता(सिद्दीकी) को कोर्ट आने से पहले अनुमति के लिए पुलिस उपमाहनिरीक्षक के पास आवेदन करना चाहिए था। इस दलील पर सहमति व्यक्त करते हुए खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को अगले दौर की परीक्षा के दौरान अनुमति को लेकर आवेदन करने की छूट दी है। 
 

Created On :   1 Feb 2023 8:56 PM IST

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