आंगनवाडी कर्मचारियों को मोबाइल एप में उपलब्ध कराएं मराठी भाषा का विकल्प

Provide Marathi language option to Anganwadi workers in mobile app
आंगनवाडी कर्मचारियों को मोबाइल एप में उपलब्ध कराएं मराठी भाषा का विकल्प
हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश आंगनवाडी कर्मचारियों को मोबाइल एप में उपलब्ध कराएं मराठी भाषा का विकल्प

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन माह के भीतर आंगनवाडी कर्मचारियों को पोषण ट्रैकर मोबाईल एप में लाभार्थियों की जानकारी सिर्फ अंग्रेजी में अपलोड करने के बजाय उनको इसके लिए क्षेत्रीय भाषा (मराठी) का विकल्प उपलब्ध कराने को कहा है। हाईकोर्ट ने सरकार को इस बारे में साफ्टवेयर में जरुरी सुधार व कमियों को दूर करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एके मेनन व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ ने आंगनवाडी कर्मचारी संगठन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। खंडपीठ ने कहा है कि लभार्थियों से जुड़ी जानकारी अपलोड न किए जाने के अभाव में आंगनवाड़ी केंद्र को आवंटित किए जानेवाले अनाज की आपूर्ति को न रोका जाए। जबकि सरकार की ओर से साफ्टवेयर में मराठी भाषा के विकल्प को लेकर तीन महीने में जरुरी कदम उठाए जाए। इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वकील आरवी गोविलकर ने कहा कि आंगनवाडी कर्मचारियों को हो रही दिक्कतों की जानकारी संबंधित प्राधिकरण को दे दी गई है। एप के साफ्टवेयर से जुड़ी कमियों को दूर करने के लिए जरुरी कदम उठाए जाएंगे। 

इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रही वरिष्ठ अधिवक्ता गायत्री सिंह ने खंडपीठ को बताया कि केंद्र सरकार के  महिला व बाल कल्याण मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिव व केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है कि सरकार की योजना के तहत अनाज प्राप्त करनेवाले लाभार्थियों के आधार कार्ड के सत्यापन से जुड़ी जानकारी पोषण ट्रैक में अपलोड की जाए। यह कार्य 15 जुलाई 2022 तक पूरा करने के लिए कहा गया है। चूंकि आंगनवाडी कर्मचारियों को मोबाइल में अंग्रेजी भाषा में यह जानकारी अपलोड करने में दिक्कत हो रही है। इससे एप में लाभार्थियों की जानकारी अपलोड करने का काम पूरा नहीं हो सका है। इसलिए कर्मचारी मराठी भाषा का विकल्प चाहते हैं। उन्होंने आशंका व्यक्त कि यदि लाभार्थियों की जानकारी पोषण ट्रैक एप में नहीं उपलब्ध कराई गई तो अनाज का आवंटन बंद हो सकता है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि जब तक साफ्टवेयर में भाषा से जुड़ी खामी को दूर नहीं कर दिया जाता है, तब तक अनाज के आवंटन को न बंद किया जाए। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रशासन को इस मामले में आंगनवाडी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने से भी रोका था। 

 

Created On :   6 July 2022 8:29 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story