औरंगाबाद : पिछले विधानसभा चुनावों में आचार संहिता के 33 अपराधों में केवल 6 को सजा

Punished in only 6 cases out of 33 related Code of Conduct during last assembly elections
औरंगाबाद : पिछले विधानसभा चुनावों में आचार संहिता के 33 अपराधों में केवल 6 को सजा
औरंगाबाद : पिछले विधानसभा चुनावों में आचार संहिता के 33 अपराधों में केवल 6 को सजा

डिजिटल डेस्क, औरंगाबाद। वर्ष 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में औरंगाबाद के पूर्व, मध्य व पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में आचार संहिता के कुल 33 अपराध दर्ज कराए गए थे। इसमें से केवल छह अपराधों के दोषियों को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है। सजा सुनाए जानेवालों में कोई नामी नेता, चुनाव प्रत्याशी नहीं, बल्कि महज राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता शामिल हैं। पांच वर्ष का समय बीतने के बावजूद आचार संहिता के छह मामले अभी भी न्यायालय में लंबित है। नवंबर में होनेवाले चुनाव में आचार संहिता का भंग न हो इसलिए पुलिस प्रशासन कमर कसके तैयार है। अपराध शाखा के एसीपी डॉ. नागनाथ कोड़े ने बताया कि शहर में आचार संहिता भंग के सबसे ज्यादा अपराध क्रांति चौक व सिटी चौक पुलिस थाने में दर्ज कराए गए थे। वर्तमान चुनाव में आचार संहिता नहीं हो इसलिए पुलिस विभाग मुस्तैद है। महज चुनाव के दौरान गड़बड़ी करने वालाें पर कार्रवाई करने का अस्त्र पुलिस ने उठाया है।

27 मामले न्यायालय में अभी भी लंबित

गत 10 दिनों में 11 लोगों को तड़ीपार कर 350 लोगाें पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। इसके अलावा सतर्कता के लिए सीआरपीसी की धारा 107 के तहत 350,109 के तहत 11, धारा 110 के तहत 49 लोगों पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा एक हजार लोगों को धारा 149 के तहत नोटिस जारी कर अप्रिय घटना को अंजाम नहीं देने की ताकीद दी गई है। 258 लोगों के खिलाफ गैरजमानती और 325 लोगों को जमानती वारंट जारी किया गया। 1719 लोगों को समन जारी किया गया। गैरकानूनी ढंग से शराब बेचनेवाले 40 लागों से बांड लिए गए। एसीपी कोड़े ने बताया कि यह कार्रवाई विस चुनाव पूर्ण होने तक जारी रहेगी। सोशल मीडिया पर सायबर पुलिस की पैनी नजर बनी रहेगी। 
 

Created On :   27 Sep 2019 3:42 PM GMT

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