महिलाओं को देह व्यापार के लिए मजबूर करने वाली महिला को सजा 

Punishment for woman who forced women into prostitution
महिलाओं को देह व्यापार के लिए मजबूर करने वाली महिला को सजा 
विशेष अदालत महिलाओं को देह व्यापार के लिए मजबूर करने वाली महिला को सजा 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। ठाणे जिले की एक विशेष अदालत ने महिलाओं व नाबालिगों को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करनेवाली एक 39 वर्षीय महिला को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश वीवी वीरकर ने आरोपी महिला को मानव तस्करी प्रतिबंधित कानून की धारा के तहत दोषी ठहते हुए उसे कारावास की सजा सुनाई और उस पर दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। विशेष सरकारी वकील रेखा हिवराले ने न्यायाधीश के  सामने कहा कि मामले से जुड़ी महिला आरोपी नई मुंबई के तुर्भे इलाके की रहनेवाली है। उसने वेश्वावृत्ति के लिए अपने घर का इस्तेमाल किया था। यहीं नहीं आरोपी महिला ने नाबालिग व महिलाओं को वेश्वावृत्ति के लिए मजबूर भी किया है। 30 मई 2018 को पुलिस ने महिला के घर पर छापेमारी की थी। इस दौरान पुलिस ने पाया कि आरोपी महिला ने नाबालिग लड़कियों व महिलाओं को वेश्यावृत्ति में आने के लिए मजूबर किया है। इस दौरान उन्होंने आरोपी महिला पर लगे आरोपों को साबित करने के लिए 12 गवाहों के बयान पेश किए। मामले से जुड़े सबूतों व गवाहों के बयान पर गौर करने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी महिला पर लगे आरोपों को संदेह के परे जाकर साबित किया है। इसलिए आरोपी महिला को तीन साल के कारावास की सुनाई जाती है। न्यायाधीश ने इस मामले में दूसरी आरोपी महिला को संदेह का लाभ देते हुए उसे मामले से बरी कर दिया। 
 

Created On :   18 Jan 2023 8:57 PM IST

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