राहुल गांधी को कोर्ट में पेशी से मिली छूट, मोदी के खिलाफ टिप्पणी का मामला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मानहानिपूर्ण टिप्पणी को लेकर चल रहे मानहानि से जुड़े मामले में बांबे हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी को गिरगांव कोर्ट में उपस्थिति से मिली छूट से जुड़ी अंतरिम राहत को 28 जुलाई 2022 तक के लिए बढा दिया है। सोमवार को न्यायमूर्ति पीडी नाईक ने गिरगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट को इस मामले की सुनवाई 28 जुलाई 2022 के बाद रखने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया। दरअसल गिरगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मानहानि से जुड़ी शिकायत पर सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को 25 नवंबर 2021 को कोर्ट में हाजिर रहने का निर्देश दिया था। जिसके खिलाफ कांग्रेस नेता गांधी ने पिछले साल ही हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में गिरगांव कोर्ट की ओर से जारी समन को चुनौती दी गई है। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गाधी को राहत प्रदान की थी।
भारतीय जनता पार्टी के नेता महेश श्रीश्रीमल ने मुंबई के गिरगांव कोर्ट में राहुल के खिलाफ मानहानि की शिकायत की हैं। मजिस्ट्रेट कोर्ट में की गई शिकायत के मुताबिक राहुल ने सितंबर 2018 में राजस्थान में एक रैली की थी। इस दौरान राहुल ने रफेल मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अशोभनीय व मानहानिपूर्ण टिप्पणी की थी। उनकी इस टिप्पणी के चलते प्रधानमंत्री को मीडिया व सोशल मीडिया में ट्रोल किया गया था। शिकायत के मुताबित राहुल ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री को ‘कमांडर इन थीफ’ बताया था। इस तरह से राहुल ने प्रधानमंत्री पर चोरी का आरोप लगाया था। जो की पूरी तरह से मानहानिपूर्ण है।
वहीं राहुल ने अपनी याचिका में इस शिकायत को तथ्यहीन बताया है और कहा है कि यह शिकायत कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग का आदर्श उदाहरण है। याचिका में निचली अदालत के आदेश को खामीपूर्ण बताया गया है और कहा कि गया है कि आदेश में किसी कारण का उल्लेख नहीं किया गया है। महज तकनीकि रुप से आदेश जारी कर दिया गया है। इसलिए इस आदेश व मामले को खारिज कर दिया जाए और निचली अदालत में में इस शिकायत के आधार पर कोर्ट में जारी कार्यवाही पर रोक लगाई जाए अथवा रद्द कर दिया जाए।
Created On :   11 July 2022 9:21 PM IST