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शादी का झांसा देकर नाबालिग से करता रहा रेप, अब दस साल तक सलाखों से पीछे गुजारेगा गिन्दगी
डिजिटल डेस्क, बीड़। नाबालिग से रेप करने वाले आरोपी को दोषी मानते हुई 10 साल का कारावास और पांच हजार जुर्माने की सजा लगाई गई। अंबाजोगाई अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश सुप्रिया सापटनेकर ने सोमवार को फैसला सुनाया। जानकारी के मुताबिक केज तहसिल से साबला गांव में आरोपी अशोक मारूती सरवदे ने पहले तो नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाया, जिसके बाद उसपर केस दर्ज हुआ था। इस मामले में अदालत ने उसकी जमानत मंजूर की थी। इसके बाद जमानत पर रिहा होते ही आरोपी ने कोई सबक नहीं लिया। वो फिर नाबालिग से फोन पर बात करने लगा, उसने शादी का झांसा देकर उसे फिर भगाया, इस दौरान दोनो पती-पत्नी की तरह रहने लगे।
आरोपी को पता था कि लड़की नाबालिग है, इसके बावजूद आरोपी ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया, जब्कि आरोपी पहले से शादी शुदा था, उसके दो बच्चे हैं। पीड़ित लड़की और उसके परिजन की शिकायत पर आरोपी अशोक मारूती सरवदे के खिलाफ केज पुलिस थाने में 28 नंवबर 2020 को मामला दर्ज कराया गया था। अदालत में यह मामला एक साल तीन महीने चला, तमाम गवाहों की सबूतों के अधार पर अदालत में आखिरकार अपना फैसला सुना दिया।
Created On :   14 March 2022 8:59 PM IST