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भांजी से रेप मामले में दुराचारी मामा को 10 साल की जेल

डिजिटल डेस्क, नागपुर। मामा-भांजी के रिश्ते को कलंकित करने वाले एक मुंहबोले मामा को अब 10 साल की सजा भुगतनी होगी। नागपुर सत्र न्यायालय ने दुराचार के आरोपी मुंहबोले मामा को जेल भेजा है। आरोपी गिट्टीखदान निवासी रामप्रसाद आमडारे (45 वर्ष) है। उस पर अपनी ही मुंहबोली 17 वर्षीय भांजी पर दुराचार का आरोप था। मामले से जुड़े सभी पक्ष सुनकर कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम के तहत दुराचार का दोषी माना है।
इस मामले में उसे कोर्ट ने 10 साल की जेल और 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को 6 माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे। मामले में सरकार की ओर से सरकारी वकील ज्योति वजानी ने पक्ष रखा। घटना 23 जुलाई की है। आरोपी की बालिका पर बुरी नजर थी। पीड़िता जब आरोपी के घर सब्जी मांगने गई थी, तब आरोपी ने मौका पाकर उसे स्टोर रूम में ले गया, जहां उसने वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने इस मामले की गिट्टीखदान थाने में शिकायत की। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया था।
Created On :   29 Sept 2017 6:16 PM IST