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दुष्कर्मी को 32 वर्ष का सश्रम कारावास, 20 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा
डिजिटल डेस्क, गोंदिया। अदालत ने 30 मई को एक 11 वर्षीय बालिका पर अत्याचार करने के अपराध में दुष्कर्मी 32 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 1 लाख 20 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सनुाई। अपराधी का नाम सालेकसा तहसील के भजेपार निवासी प्रवीण परसराम कुसराम (23) है। यह फैसला विशेष सत्र न्यायाधीश एस.ए.ए.आर. औटी ने सुनाया। जानकारी के अनुसार 11 वर्षीय बालिका की मां ने देवरी पुलिस थाने में 13 नवंबर 2018 को शिकायत की थी कि आरोपी प्रवीण कुसराम रिश्तेदार होने से 12 नवंबर को मेहमान बनकर घर आया था। बालिका के परिजनों ने प्रवीण को दोपहिया वाहन से बाजार भेजा। उसने अपने साथ 11 वर्षीय बालिका को दोपहिया वाहन पर बैठाकर बाजार ले गया। लेकिन रास्ते में ही जंगल में बालिका पर अत्याचार कर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद सालेकसा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने केस गोंदिया सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सबूत और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देकर 32 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।
Created On :   31 May 2022 8:04 PM IST