पाक से आए निर्वासितों की जमीन होगी बंधन मुक्त,  मंत्रिमंडल का फैसला

Refugeess land will be free of bondage in maharashtra state
पाक से आए निर्वासितों की जमीन होगी बंधन मुक्त,  मंत्रिमंडल का फैसला
पाक से आए निर्वासितों की जमीन होगी बंधन मुक्त,  मंत्रिमंडल का फैसला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान से महाराष्ट्र आने वाले निर्वासित नागरिकों को राज्य में दी गई जमीन व संपत्तियों के हस्तांतरण व इस्तेमाल को बंधन मुक्त किया जाएगा। मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया। पाकिस्तान से आए निर्वासित नागरिकों को दी गई जमीनों का ए-1 अथवा लाभार्थी वर्ग-1 में पंजीकरण किया जाएगा। आजादी के ठीक बाद हुए देश के बंटवारे के वक्त तत्कालिन पश्चिम पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग भारत आए थे। राज्य में 30 जगहों पर इन निर्वासित नागरिकों को बसाया गया था। 

हस्तांतरण-पुनर्विकास के लिए नहीं लेनी होगी अनुमति 
विभाजन के वक्त देश छोड़ कर पाकिस्तान जाने वालों की संपत्ति से संपत्ति मुआवजा संकोष तैयार किया गया था। इस संकोष से 1954 के पुनर्वसन अधिनियम के तहत निर्वासित व्यक्तियों को जमीन-जायदाद का बंटवारा किया गया था। कई जगहों पर इन जमीनों का लाभार्थी वर्ग-1 अथवा ब, ब-1,ब-2 के तहत पंजीकरण किया गया है। इस तरह के पंजीकरणों का सर्वेक्षण कर सक्षम प्राधिकरण द्वारा पुनरअवलोकन किया जाएगा। इससे इस तरह की जमीनें के हस्तांतरण व इस्तेमाल के लिए किसी तरह का बंधन नहीं रहेगा। संबंधित जमीनधारक को इसके हस्तांतरण, इस्तेमाल व पुनर्विकास के लिए किसी तरह की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 

Created On :   24 April 2018 12:55 PM GMT

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