पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को जमानत देने से किया इनकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने उद्दयोग पति मुकेश अंबानी के घर एंटिलिया के बाहर खड़ी कार में हथियार बरामदगी व कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में आरोपी पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा के जमानत देने से इनकार कर दिया है। सोमवार को न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे व न्यायमूर्ति आरएन लड्ढा की खंडपीठ ने शर्मा की ओर से जमानत की मांग को लेकर किए गए आवेदन को खारिज कर दिया। पिछले साल मुंबई कि विशेष अदालत ने शर्मा के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। जिसके खिलाफ शर्मा ने हाईकोर्ट में अपील की थी।
सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने खंडपीठ के सामने दावा किया था कि आरोपी शर्मा ने अपने पूर्व सहकर्मी सचिन वाझे की कारोबारी हिरण के खात्में में मदद की थी। 25 फरवरी 2021 को मुकेश अंबानी के घर एंटिलिया के बाहर हथियारों से भरी एसयूवी कार मिली थी। जबकि कुछ समय बाद कार के मालिक हिरण की ठाणे की खाड़ी में लाश मिली थी। शर्मा को इस मामले में एनआईए ने जून 2021 में गिरफ्तार किया गया था। शर्मा वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है।
जमानत आवेदन में शर्मा ने दावा किया था कि इस मामले में उसकी भूमिका को दर्शानेवाले एनआईए के पास कोई सबूत नहीं है। जबकि एनआईए के मुताबिक शर्मा कारोबारी हिरण की हत्या का मुख्यसूत्रधार था। एनआईए के अनुसार कारोबारी हिरण को उद्योगपित अंबानी के घर के बाहर हथियारो से भरी कार खड़ी करने से जुड़ी सारी साजिश की जानकारी थी। इसलिए उसे रास्ते से हटाया गया है क्योंकि हिरण मामले से जुड़ी हकीकत का खुलासा कर सकता था। इस तरह खंडपीठ ने मामले से जुड़े तथ्यों व दोनों पक्षों को सुनने के बाद शर्मा के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।
Created On :   23 Jan 2023 8:43 PM IST