कार से बाइक सवार को ठोकर मारनेवाले 84 वर्षीय बुजुर्ग को राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में आपराधिक मामले का सामना कर रहे एक 84 वर्षीय बुजुर्ग को बांबे हाईकोर्ट ने राहत दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि वृद्धा अवस्था के चलते बुजुर्ग ने कार से पेट्रोल पंप पर मोटर साइकल सवाल को ठोकर मारी है। यह दुर्घटना मानवीय भूल का नतीजा है। लिहाजा आरोपी को राहत प्रदान की जाती है।
इससे पहले आरोपी ने अपनी याचिका में दावा किया था कि वह गलती से कार का ब्रेक दबाने की बजाय एक्सीलेटर दबा दिया था जिसके चलते मोटरसाइकिल सवाल को ठोकर लगी और वह गिर गया। इस दौरान मोटर साइकिल सवार के सिर,पैर व छाती पर चोट लगी थी। 17 फरवरी 2021 की इस घटना के बाद 84 वर्षीयआरोपी के खिलाफ मलाड पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 338, 427 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। जिसे रद्द करने की मांग को लेकर बुजुर्ग ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
बुजुर्ग ने याचिका में कहा था कि उन्होंने मोटर साइकिल सवार को उपचार के लिए नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। यहीं नहीं उसे साढे तीन लाख रुपए मुआवजा भी दिया है। शिकायतकर्ता मोटरसाइकिल सवार भी अब मामले को आगे बढाने का इच्छुक नहीं है। इसके मद्देनजर न्यायमूर्ति नीतिन जामदार व न्यायमूर्ति एन आर बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि मामले से जुड़ी दुर्घटना बुजुर्ग की वृद्धा अवस्था के चलते हुई है। आरोपी ने शिकायतकर्ता को मुआवजा भी दिया है। शिकायतकर्ता भी मामले को आगे बढाने का इच्छुक नहीं है। इसलिए इस मामले को प्रलंबित रखने से सिर्फ सभी पक्षों की परेशानी बढेगी। इसके अलावा आरोपी के मामले में दोषी पाए जाने की भी संभावना कम है। लिहाजा आरोपी की उम्र को देखते हुए उसके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द किया जाता है।
Created On :   20 July 2022 9:19 PM IST