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15 जुलाई तक घोषित होंगे परिणाम, आईसीएसई के रिजल्ट निर्धारण पर एतराज से दायर करें याचिका - HC
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बोर्ड (आईसीएसई) के कक्षा 10 वीं और 12 वीं की परीक्षा के रिजल्ट निर्धारण को लेकर तय किए गए तरीके पर कोई आपत्ति है, तो इस विषय पर याचिकाकर्ता नई याचिका दायर करें। सोमवार को हाईकोर्ट ने यह बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर बोर्ड की 10 वीं की परीक्षा रद्द करने के संबंध में दायर जनहित याचिका को समाप्त करते हुए कही। यह याचिका पेशे से वकील अरविंद तिवारी ने दायर की थी। याचिका में कोरोना के प्रकोप के मद्देनजर बोर्ड की ओर से कक्षा 10 वीं व 12 वीं की बकाया परीक्षा लेने का विरोध किया गया था। यह परीक्षाए दो जुलाई से शुरु होने वाली है थी। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने इस मामले से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश को देखते हुए याचिका को समाप्त कर दिया।
इस दौरान तिवारी ने कहा कि बोर्ड परीक्षा के बगैर विद्यार्थियों के रिजल्ट का निर्धारण कैसे करेगा। यह स्पष्ट नहीं है। इसलिए याचिका को प्रलंबित रखा जाए। इस दौरान बोर्ड ने कहा कि परीक्षा परिणाम 15 जुलाई तक घोषित किए जाएंगे। इन दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने याचिका को समाप्त कर दिया। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की।
Created On :   29 Jun 2020 8:10 PM IST