जानलेवा हमले के 5 आरोपियों को सश्रम कारावास

Rigorous imprisonment for 5 accused of deadly attack
जानलेवा हमले के 5 आरोपियों को सश्रम कारावास
अकोला जानलेवा हमले के 5 आरोपियों को सश्रम कारावास

डिजिटल डेस्क, अकोला। उरल पुलिस स्टेशन में दर्ज जानलेवा हमले के एक प्रकरण में वि.जिला व सत्र न्यायाधीश क्र.–2 डी.बी.पतंगे के न्यायालय ने पांच आरोपी पुरुषोत्तम दयाराम गाडगे, संतोष दयाराम गाडगे, उमेश दयाराम गाडगे, गोपाल श्रीराम गाडगे व खंडू भाऊराव गाडगे (सभी निवासी टाकली खोजबल, बालापुर) को धारा 147, 148, 307, 504, 506, 450 सह धारा 149 के तहत दोषी करार देते हुए 30 जुलाई को 6 वर्ष सश्रम कारावास तथा जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया।

घटना इस तरह है कि इस मामले में शिकायतकर्ता प्रवीण काशिराम साबे परिवार व आरोपियों में जगह को लेकर विवाद चल रहा था। शिकायतकर्ता के पिता काशिराम साबे ने आरोपियों के खिलाफ उरल पुलिस स्टेशन में 26–05–2015 व 29–05–2505 को शिकायत भी दर्ज कराई थी। घटना 30–05–2015 को घटी। घटना में सभी आरोपियों ने शिकायतकर्ता प्रवीण को उसके घर के सामने लोहे के पाइप, लाठियों से मारा पीटा व जानलेवा हमला किया। उसको मौके पर छोड़कर आरोपी शिकायतकर्ता के घर गए वहां आरोपियों ने शिकायत क्यों? दर्ज कराई इस कारण से शिकायतकर्ता के भाई सचिन को लोहे के  पाइप व लात घुंसो से मारा पीटा और धमकियां जारी करते हुए घर में हडकम्प मचा दिया। इस तरह की शिकायत पर उरल पुलिस ने आरोपियों पर धारा 147,148,307,504,506,450 सह धारा 149 के तहत अपराध दर्ज किया। तत्कालीन पुलिस निरीक्षक पी.के.काटकर ने इस मामले की तहकिकात कर न्यायालय में दोषारोप पत्र दाखिल किया।

मामले में सरकार पक्ष की ओर से अपराध साबित होने के लिए कुल 8 गवाहों को पेश किया। सरकार पक्ष के गवाहों को ग्राह्य मानते हुए न्यायालय ने सभी आरोपियों को 147,148,307,504,506,450 सह धारा 149 के तहत दोषी करार देते हुए धारा 147,148 सह धारा 149 के तहत दोषी करार देते हुए 1 वर्ष सश्रम कारावास व 1000 रूपए जुर्माना, जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त 3 माह कैद, धारा 307 सहधारा 149 अंतर्गत 6 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 504 व 506 सह धारा 149 के तहत 1 वर्ष सश्रम कारावास व 1000 रूपए जुर्माना, जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त 3 माह कैद, धारा 450 सहधारा 149 के तहत 4 वर्ष सश्रम कारावास  व 3000 रूपए जुर्माना, जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त एक वर्ष का सश्रम कारावास की सजा का फैसला सुनाया गया। घायल प्रवीण व सचिन साबे को प्रति 25,000 रूपए नुकसान मुआवजा आरोपियों ने देने के आदेश भी न्यायालय ने दिए हैं। इस मामले में अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता एड. आशीष आर फुंडकर व एड.शाम खोटरे ने सरकार का पक्ष रखा। कोर्ट पैरवी उप निरीक्षक जाकीर हुसेन, सीएमएस अकोला ने सहयोग किया।

Created On :   31 July 2022 7:33 PM IST

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