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मुख्यमंत्री ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले समित ठक्कर को मिली जमानत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। एक स्थानीय अदालत ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उनके बेटे तथा पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपी समित ठक्कर को जमानत दे दी है। नागपुर निवासी ठक्कर को कोर्ट ने इस मामले में 25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दी है। इसके साथ ही उसे प्रकरण के जांच में सहयोग करने को कहा है। शिवसेना के विधि विभाग के प्रमुख अधिवक्ता धर्म मिश्रा ने समर्थक ने इस मामले को लेकर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है।
पिछले दिनों बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) सायबर पुलिस ने ठक्कर को नागपुर से गिरफ्तार किया था। तब से करीब 21 दिनों से वह हिरासत में था। पुलिस की इस कार्रवाई को मनमानी पूर्ण बताते हुए ठक्कर ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ठक्कर को कोई राहत नहीं मिली थी। वहां पर राज्य सरकार के वकील ने कहा था उन्हें अब ठक्कर के हिरासत की जरूरत नहीं है। इसके मद्देनजर ठक्कर ने मुंबई के किला कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया था।
Created On :   16 Nov 2020 8:24 PM IST