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मतदान से पहले जिले में धारा 137 लागू, 89% वोटर स्लिप बांटने का दावा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। जिलाधीश व जिला चुनाव निर्णय अधिकारी रवींद्र ठाकरे ने कहा कि 4412 मतदान केंद्रों में से 2104 पर दिव्यांग भी वोट डालेंगे। इनके लिए 1540 ह्वीलचेयर की व्यवस्था की गई है। 12 हजार 87 दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिकों को मतदान केंद्र पर बैठने की व्यवस्था होगी। ये चाहेंगे तो बिना लाइन में खड़े हुए भी मतदान कर सकते हैं।
89% वोटर स्लिप बांटने का दावा
जिलाधीश कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा के दौरान श्री ठाकरे ने कहा कि चुनाव प्रचार खत्म हाे गया है आैर अब धारा 137 लागू हो गई है, जो 22 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक लागू रहेगी। इस दौरान 5 से ज्यादा लोग एक जगह जमा होने या घूमने पर पाबंदी रहेगी। चुनाव प्रचार करते हुए पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 4412 में से 443 मतदान केंद्रों की लाइव (सीधे) मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। 89 फीसदी वोटर तक वोटर स्लिप पहुंचने का दावा किया गया। 11 लाख से ज्यादा वोटर गाइड (पुस्तिका) है, जिसमें चुनाव संबंधी जानकारी उपलब्ध है। अभी एक्जिट पोल पर पाबंदी है आैर यह दिखानेवाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सी-विजिल पर अब तक 115 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। 1950 हेल्पलाइन पर 3600 कॉल प्राप्त हुए हैं। एमसीएमसी में 237 आवेदन आए। 146 में से 62 उम्मीदवार व उनके 1456 समर्थक सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। 11 उम्मीदवार एप का भी इस्तेमाल कर रहे हैं।
"नोटा" हमारे दायरे में नहीं
एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि एक संगठन ने नोटा का बटन दबाने के संबंध में आवेदन किया था। चूंकि नोटा हमारे दायरे में नहीं आता, इसलिए अनुमति देने या आवेदन पर विचार करने का सवाल ही नहीं उठता।
वोट कर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं
जिलाधीश व जिला चुनाव निर्णय अधिकारी रवींद्र ठाकरे ने विधानसभा चुनाव में सभी वोटरों को वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वोट करके लोकतंत्र को और मजबूत करें। वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि के लिए प्रशासन की तरफ से विविध संगठनों व संस्थाओं को साथ लेकर कई कदम उठाए गए। स्वीप के माध्यम से भी वोटरों में जनजागृति कर वोटिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। विद्यार्थियों के माध्यम से भी जनजागृति मुहिम चलाई जा रही है। पथनाट्य से भी वोट का महत्व समझाया जा रहा है। उन्होंने पहली बार वोट कर रहे नए वोटरों को वोट करके नए अनुभव का लाभ उठाने का आह्वान किया है।
ड्यूटी में व्यस्त 3742 कर्मचारी नहीं डाल सकेंगे वोट
चुनाव ड्यूटी में व्यस्त 2297 कर्मचारियों ने पोस्टल बैलेट के लिए आवेदन नहीं किया। सुविधा केंद्र में 538 कर्मचारियों के पोस्टल बैलेट प्राप्त हुए। अब तक 652 कर्मचारियों के पोस्टल बैलेट प्राप्त हुए हैं। पोस्टल बैलेट ठीक तरह से नहीं भरने से 1445 कर्मचारियों के आवेदन रिजेक्ट हुए। इस तरह अब 3742 कर्मचारी वोट नहीं कर सकेंगे।
प्रतिनिधि स्ट्रांग रूम के बाहर निवास कर सकते हैं
ठाकरे ने कहा कि चाहें तो उम्मीदवार के प्रतिनिधि स्ट्रांग रूम के बाहर काउंटिंग शुरू होने तक निवास कर सकते हैं। स्ट्रांग रूम में ईवीएम तीन स्तरीय सुरक्षा घेरे में रहेंगी। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मध्यप्रदेश के सिवनी व छिंदवाड़ा में शराब बिक्री बंद है। मतगणना के पहले 22 अक्टूबर को 12 अाब्जर्वर बाहर से यहां आने की जानकारी उन्होंने दी।
300 से ज्यादा लोगों को भेजा गया चालान
पुलिस आयुक्त डॉ. भूषण कुमार उपाध्याय ने बताया कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन शनिवार को चुनावी रैली में बगैर हेलमेट के वाहन चलानेवाले 300 से ज्यादा लोगों को चालान भेजा गया है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।