मिलावटी दूध बेचने वाले को एक साल की सजा

By - Bhaskar Hindi |20 Feb 2020 8:00 AM IST
मिलावटी दूध बेचने वाले को एक साल की सजा
डिजिटल डेस्क जबलपुर।जिला अदालत ने मिलावटी दूध बेचने के आरोपी को एक साल की सजा सुनाई है। न्यायिक दण्डाधिकारी आशीष ताम्रकार की अदालत ने आरोपी गुरमीत सिंह पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार 19 फरवरी 2008 को खाद्य विभाग की टीम ने नंदू डेयरी फर्म में निरीक्षण किया। वहां पर आरोपी गुरमीत सिंह को डेयरी में बिना लाईसेन्स थोक दूध बेचते पाया गया। खाद्य निरीक्षक ने मौके से दूध के सेम्पल लेकर सील बंद कर उन्हें राज्य प्रयोगशाला भेजा, जहां से दूध का नमूना मिलावटी होना पाया गया। इस पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करके कोर्ट में चालान पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। शासन की ओर से एडीपीओ दीपक बंसोड ने पैरवी की।
Created On :   20 Feb 2020 1:28 PM IST
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