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मोबाइल से महिला का अश्लील वीडियो दूसरे को भेजना गंभीर अपराध
डिजिटल डेस्क, मुंबई, कृष्णा शुक्ला। बांबे हाईकोर्ट ने माना है कि मोबाइल पर एक महिला का नग्न वीडियों दूसरे को भेजना अथवा उसे सार्वजनिक करना गंभीर अपराध है। इसके साथ ही महिला का नग्न चित्रण निश्चित रुप से अश्लील सामग्री मानी जाएगी। ऐसे में आरोपी के वकील का यह तर्क को सहीं नहीं हो सकता है कि मोबाइल से सिर्फ महिला का नग्न वीडियो किसी और को भेजना यौन गतिविधि के स्पष्ट दायरे में नहीं आता। हाईकोर्ट ने यह बात एक 44 वर्षीय विवाहित महिला का नग्न वीडियों गांव भर में सार्वजनिक करनेवाले एक आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कही है। कोर्ट ने साफ किया कि इस मामले मे आरोपी पर लगाए गए आरोप गंभीर है।
न्यायमूर्ति भारती डागरे ने अपने आदेश में कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून में धारा 67 को लाने के पीछे विधायिका की मंशा महिला व बच्चों को लेकर इलेक्ट्रानिक स्वरुप में अश्लील समाग्री को प्रसारित व प्रकाशित करने से रोकना था। इस स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी ने महिला के नग्न वीडियों को सार्वजनिक करने की जो हरकत की है वह कानून के दायरे में नहीं आती हैं। न्यायमूर्ति ने माना कि आरोपी ने महिला का नग्न वीडियों सार्वजनिक कर उसका शोषण किया है। लिहाजा आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाना जरुरी है। इसलिए उसके अग्रिम जमानत के आवेदन को खारिज किया जाता है।
न्यायमूर्ति ने कहा कि फिलहाल इस पड़ाव पर हम आरोपी के वकील के इस तर्क को सही नहीं मान सकते है कि उसके मुवक्किल के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी धारा 67ए के तहत मामला नहीं बन सकता हैं। क्योंकि यह धारा सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 67 से पैदा हुई है और इस धारा के तहत महिला व बच्चों के अश्लील चित्रण को दंडनीय अपराध बनाया गया हैं।
आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत करनेवाली महिला के दो बच्चे है और आरोपी महिला के पति का दोस्त था। धीरे-धीरे आरोपी व महिला के बीच दोस्ती बढ गई। दोनों ने आपसी सहमति से संबंध भी बनाए। इस बीच आरोपी ने महिला को अपना नग्न वीडियो भेजने को कहा और उससे वादा किया कि वह वीडियों देखने के बाद उसे हटा देगा। इस बीच जब पीड़ित महिला अपने पति के साथ आरोपी के घर में गई तो आरोपी की पत्नी ने नाराजगी जाहिर करते हुए महिला को उसके नग्न वीडियों की जानकारी दी। इसके बाद महिला ने आरोपी से रिश्ता आरोपी से तोड़ लिया। लेकिन तीन साल बाद फिर आरोपी ने पीड़ित महिला को अपना रिश्ता जोड़ने के लिए कहा। जब महिला ने इनकार किया तो आरोपी ने महिला को कहा कि उसका नग्न वीडियों उसके पास है। जिसे वह सार्वजनिक कर देगा। फिर आरोपी ने पहले महिला का नग्न वीडियों उसके पति को भेजा। फिर पूरे गांव में महिला का वीडियों सार्वजनिक कर दिया। इससे परेशान होकर महिला ने आरोपी के खिलाफ काशीमिरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 67ए के तहत मामला दर्ज किया है। मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए आरोपी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया था। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
Created On :   15 Jun 2022 10:13 PM IST