बगैर ओबीसी आरक्षण चुनाव के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी शिंदे सरकार- फडणवीस

डिजिटल डेस्क, मुंबई। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि प्रदेश सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। गुरुवार को मंत्रालय में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 92 नगर पालिकाओं में ओबीसी आरक्षण लागू न करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाएगी। उपमुख्यमंत्री ने गुरुवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आश्चर्यजनक है। क्योंकि पिछली सुनवाई में सर्वोच्च अदालत ने 92 नगर पालिकाओं के चुनाव को टालने का अधिकार राज्य चुनाव आयोग को दिया था। उसके अनुसार चुनाव आयोग ने 92 नगर पालिकाओं के चुनाव को स्थगित किया है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 400 स्थानीय निकायों में से केवल 92 निकायों को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर ओबीसी आरक्षण लागू है। राज्य की 29 हजार ग्राम पंचायतों में से 271 ग्राम पंचायतों को छोड़कर बाकी सभी ग्राम पंचायतों में ओबीसी आरक्षण बहाल हो चुका है। इसके अलावा सभी जिला परिषदों में भी ओबीसी आरक्षण लागू हो गया है। इसलिए सिर्फ 92 नगर पालिकाओं में ओबीसी आरक्षण को लेकर भेदभाव नहीं होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला धक्कादायकः पटोले
दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने मुंबई में कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के राज्य के 367 स्थानीय निकायों का चुनाव कराने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला धक्कादायक है। राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में दोबारा याचिका दाखिल करके ओबीसी आरक्षण हासिल करना चाहिए। जबकि नाशिक में पूर्व मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के 271 ग्राम पंचायतों, 92 नगर पालिकाओं और 4 नगर पंचायतों कुल 367 स्थानीय निकायों के चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराने का आदेश दिया है। राज्य सरकार को ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को गंभीरता से लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करना चाहिए।
Created On :   28 July 2022 9:53 PM IST