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रात 10 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें, मॉल और होटल-रेस्टोरेंट
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में कोविड महामारी के संकट के बीच राज्य में स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त से बड़े पैमाने कोरोना की पाबंदियों से आजादी मिलेगी। राज्य भर में दुकानें, मॉल और रेस्टोरेंट को रात 10 बजे तक खुला रखा जा सकेगा। हालांकि राज्य सरकार ने कहा कि जिस दिन से राज्य में प्रति दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उसी दिन से तत्काल सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया जाएगा। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कोरोना की पाबंदियों में शिथिलता देने के बारे में फैसला लिया गया। राज्य अतिथिगृह सह्याद्री में बैठक के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि राज्य में सभी दुकानों को अब रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। शॉपिंग मॉल रात 10 बजे तक शुरू रखा जा सकेगा।
टीके की दोनों खुराक वालों को ही मॉल में प्रवेश
स्वस्थ्य मंत्री ने बताया कि मॉल में टीके की दोनों खुराक लेकर 14 दिनों की अवधि पूरा करने वाले लोगों को ही प्रवेश मिल पाएगा। रेस्टोरेंट को क्षमता के 50 प्रतिशत उपस्थिति में रात 10 बजे तक शुरू रखा जा सकेगा। रेस्टोरेंट के सभी कर्मचारियों का टीकाकरण आवश्यक होगा। खुले प्रांगण और लॉन में आयोजित विवाह समारोह में 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। जबकि मंगल कार्यालयों में आयोजित होने वाले विवाह में हॉल के उपस्थिति क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा 100 से अधिक लोग मौजूद नहीं रह पाएंगे।
जिन निजी और औद्योगिक स्थापना के सभी कर्मचारियों का टीकाकरण पूरा हो चुका होगा ऐसे स्थापना को पूरी क्षमता के साथ शुरू करने की अनुमति होगी। निजी कार्यालयों को 24 घंटे शुरू रखा जा सकेगा। निजी कार्यालयों को एक पाली में 25 प्रतिशत कर्मचारियों को बुलाना होगा। जबकि सरकारी और अर्धसरकारी, बैंक और रेलवे कर्मचारियों को प्राथमिकता से टीका देने के निर्देश दिए गए हैं।
सिनेमा घरों-मंदिरों पर अभी भी ताला
टीकाकरण पूरा करने वालों को टेबल टेनिस और बैटमिंटन जैसे इनडोर खेलों के लिए अनुमति होगी। टोपे ने बताया कि सिनेमा घर व मल्टीप्लेक्स और नाटक घर को खोलने पर पाबंदी अगले आदेश तक कायम रहेगी। धार्मिक स्थलों पर भी पाबंदी बरकरार रहेगी। टोपे ने कहा कि कोरोना टीके की दोनों खुराकर लगवाने के बाद 14 दिन की अवधि पूरा करने वाले लोगों को मुंबई में लोकल ट्रेनों में सफर की अनुमति होगी। नागरिकों को अपना पहचान पत्र और टीकाकरण का प्रमाणपत्र दिखाने पर लोकल ट्रेनों में सफर के लिए मासिक और तिमाही पास उपलब्ध कराया जाएगा। यदि किसी ने बिना टिकट के जबरन यात्रा करने का प्रयास किया तो 500 रुपए का दंड वसूला जाएगा। इसके अलावा आईपीसी 1860 के तहत कार्रवाई भी हो सकती है।
तीसरी लहर से मुकाबले की तैयारी, ऑक्सिजन उत्पादन 1300 मैट्रीक टन
टोपे ने कहा कि राज्य में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर प्रतिदिन 1300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों ने 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा 450 पीएसए प्लांट में से 141 प्लांट में उत्पादन शुरू हुआ है। टोपे ने कहा कि राज्य में सभी इकाइयों को मिलाकर प्रति 1700 से 2000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध हो सकेगा। जबकि केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य में 3800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए जिस दिन से 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी उस दिन से राज्य में सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया जाएगा। टोपे ने कहा कि दूसरे राज्यों में भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए राज्य को जरूरत के समय केंद्र सरकार के जरिए कितना ऑक्सीजन मिल पाएगा यह कहना मुश्किल है।
स्कूलों को खोलने को लेकर टॉस्क फोर्स ने जताया डर
स्वास्थ्य मंत्री टोपे ने कहा कि राज्य में स्कूल और कॉलेजों को खोलने के लिए अनुमति देने का अधिकार संबंधित विभाग के पास दिया गया है लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता वाली कोरोना टॉस्कफोर्स की बैठक में स्कूल शुरू करने के बारे में अंतिम फैसला लिया जाएगा। टोपे ने कहा कि स्कूलों में बच्चों का टीकाकरण नहीं हुआ है। इसलिए टॉस्क फोर्स ने स्कूलों को खोलने को लेकर डर जताया है। क्योंकि दूसरे राज्यों में स्कूल खुलने पर बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। जबकि कॉलेजों को शुरू करने के बारे स्वास्थ्य विभाग के अंतिम रिपोर्ट के बाद फैसला होगा। इससे पहले मंगलवार को स्कूली शिक्षा विभाग ने 17 अगस्त से स्कूलों को खोलने की अनुमति के लिए शासनादेश जारी किया था।
Created On :   11 Aug 2021 10:20 PM IST