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72 लाख में खरीदी जमीन 80 हजार में बेच दी, जैन कलार समाज ट्रस्ट के 22 पदाधिकारियों पर दर्ज होगा FIR
डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने जैन कलार समाज ट्रस्ट, रेशमबाग के 22 पदाधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट में ट्रस्ट के ही सदस्य अनिल तिड़के ने याचिका दायर कर यह प्रार्थना की थी। मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने प्रतिवादी जैन कलार समाज ट्रस्ट सचिव, वासुदेवराव गोसेवाडे, राजू ठवरे, शैलेंद्र दहिकर, किशोर शिरपुरकर, रमेश कोलते, सुरेश भंडारकर, राजेश डोर्लिकर, विजय दहिकर, भाऊराव फरनाडे, सुधीर दुरुगकर, प्रभाकर तिडके, डॉ. पुष्पाताई दुरुगकर, विक्रांता पलांदुरकर, सुधाकर खानोरकर, नरेंद्र पलांदुरकर, सुधीर रणदीवे, दिलीप राहाटे, सिद्धेश्वर वारजुरकर के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश आर्थिक अपराध शाखा और सक्करदरा पुलिस थाने को जारी किए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने सहायक धर्मादाय आयुक्तालय को ट्रस्ट का 6 माह में ऑडिट करने को कहा है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को ट्रस्ट पर प्रशासक नियुक्त करने के लिए धर्मादाय आयुक्तालय में अर्जी दायर करने को कहा है। याचिकाकर्ता की ओर से एड. श्रीरंग भंडारकर ने पक्ष रखा। प्रतिवादियों की ओर से एड.आर.बी.गायकवाड और एड.अनिल ठाकरे ने पक्ष रखा।
यह है मामला
याचिकाकर्ता का आरोप था कि प्रतिवादी ट्रस्ट को अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रस्ट के लिए बनाए गए नियम और कानूनों का प्रतिवादियों द्वारा उल्लंघन किया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार उन्होंने एड. सुरेंद्र खरबडे द्वारा ट्रस्ट के वर्ष 2011-14 के रिकॉर्ड की पड़ताल की, जिसमें प्रतिवादियों द्वारा बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमितताएं पाई गईं। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा और सक्करदरा पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई जांच नहीं की। याचिकाकर्ता ने जब धर्मादाय आयुक्तालय मंे शिकायत की। तो आयुक्तालय ने निरीक्षक द्वारा ट्रस्ट के दस्तावेजों की जांच कराई। निरीक्षक की रिपोर्ट मंे भी ट्रस्ट मंे आर्थिक अनियमितताएं पाई गईं। प्रतिवादियों ने ब्रम्हपुरी में 72 लाख रुपए में एक एकड़ जमीन खरीदी और 3-4 माह बाद उसी जमीन को महज 80 हजार रुपए में बेच दिया। प्रतिवादी क्रमांक 3 से 6 समाज भवन के हॉल और लॉन की बुकिंग स्लिप भी सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। याचिका में हाईकोर्ट से प्रतिवादियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के आदेश जारी करने की प्रार्थना की गई थी।
Created On :   27 Nov 2019 10:59 AM IST