पारधी समुदाय के लोगों की झोपड़ियों को जलाने के मामले में जिलाधिकारी को एसटी आयोग का नोटिस

ST Commission notice to District Magistrate in case of burning huts of Pardhi
पारधी समुदाय के लोगों की झोपड़ियों को जलाने के मामले में जिलाधिकारी को एसटी आयोग का नोटिस
उस्मानाबाद पारधी समुदाय के लोगों की झोपड़ियों को जलाने के मामले में जिलाधिकारी को एसटी आयोग का नोटिस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने उस्मानाबाद जिले के पानगांव के पारधी समुदाय के लोगों की झोपडियों को जलाने के मामले में जिलाधिकारी डॉ सचीन ओम्बासे और पुलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी को नोटिस जारी किया है। आयोग ने अधिकारियों से नोटिस मिलने के तीन दिन के भीतर इस मामले से जुड़े सभी तथ्य और दोषियों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

आयोग ने पानगांव के आदिवासियों पर हुए अत्याचार की मीडिया में आई खबरों के आधार पर स्वत: संज्ञान लेते हुए अपनी निहित शक्तियों के अनुसरण में मामले की जांच करने का निर्णय लिया है। आयोग ने इस संबंध में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर अनुरोध किया है कि वह मामले में की गई कार्रवाई से संबंधित तथ्य और जानकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर डाक या व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करें। आयोग ने कहा है कि रिपोर्ट में आरोपी की गिरफ्तारी, आईपीसी की धारा और एट्रोसिटी एक्ट के प्रावधानों के तहत चार्जशीट दायर करने के अलावा 2016 के एट्रोसिटी संशोधित नियमों के अनुसार पीड़ित परिवार को आर्थिक राहत और पुनर्वास पैकेज आदि की जानकारी शामिल होनी चाहिए।     

नोटिस में यह भी कहा गया है कि निर्धारित समय के भीतर आयोग को जवाब नहीं मिलने पर वह निहित सिविल कोर्ट की शक्ति का प्रयोग करके संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष उपस्थित रहने के लिए समन जारी कर सकता है। 

 

Created On :   18 Feb 2023 8:33 PM IST

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