हल्ला करने पर घोंप दी तलवार

डिजिटल डेस्क,सतना। घर में घुसकर महिला की तलवार से हत्या करने वाले आरोपी को अपर सत्र कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश राहुल सिंह की अदालत ने आरोपी दीपक मवासी पिता राजाराम मवासी निवासी मोहकमगढ़ नयागांव, पर 17 सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से एजीपी गिरिजेश पांडेय ने पक्ष रखा।
हल्ला करने पर घोंप दी तलवार-
प्रकरण के मुताबिक 17 फरवरी 2018 को रात करीब 10 बजे आरोपी अपने साथी लाला कोल के साथ मृतिका बीना के घर में जबरदस्ती घुस गया। विरोध करने पर लाला ने उसकी कनपटी में कट्टा अडा दिया और आरोपी ने पेट में तलवार घोंप कर मौके से फरार हो गए। आहत बीना को इलाज के लिए पहले जानकीकुंड ले जाया गया, वहां से सतना और रेफर किए जाने पर मेडिकल कॉलेज रीवा में भर्ती किया गया। सूचना पर नयागांव थाना पुलिस ने 307, 458 और 34 का प्रकरण दर्ज किया। आहत के मौत की सूचना पर थाना पुलिस ने भादवि की धारा 302 का इजाफा किया। विवेचना के दौरान आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर और सह आरोपी लाला कोल की फरारी में आरोप पत्र विचारण के लिए अदालत में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 302, 460 और आम्र्स एक्ट की धारा 25बी का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
Created On :   1 July 2022 7:20 PM IST