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चार सप्ताह में गठित किया जाए राज्य खाद्य आयोग- HC ने दिया आखरी मौका
डिजिटल डेस्क,मुंबई । बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर राज्य खाद्य आयोग का गठन करने का निर्देश दिया है। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार को आयोग के गठन के लिए आखरी मौका दिया था। लेकिन सोमवार को जब यह मामला सुनवाई के लिए आया तो मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नांदराजोग व न्यायमूर्ति भारती डागरे की खंडपीठ ने पाया कि सरकार ने अब तक खाद्य आयोग का गठन नहीं किया है। इससे नाराज खंडपीठ ने कहा कि सरकार चार सप्ताह के भीतर आयोग का गठन करे अन्यथा हम राज्य के मुख्य सचिव के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी करने पर विचार करेंगे।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून साल 2013 में लाया गया था। लेकिन अब तक खाद्य आयोग का गठन नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 6 साल सरकार के लिए आयोग के गठन के खातिर पर्याप्त नहीं है। खंडपीठ ने कहा कि विभिन्न सरकारी योजनाओं को लागू करने,बाल सुधागरगृह से जुड़े सवाल, जेल से जुड़ी समस्याएं,विकास परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न क्या हाईकोर्ट ही देखेगा? सककारी अधिकारी क्या कर रहे है? खंडपीठ ने चार सप्ताह के भीतर आयोग का गठन कर सरकार को मामले को लेकर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
खंडपीठ ने यह बात अलका कांबले की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। याचिका के मुताबिक खाद्य सुरक्षा कानून की धारा 16 के अंतर्गत राज्य खाद्य आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निगरानी रखी जा सके और पात्र लोगों को ही खाद्य आपूर्ति से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिल सके। आयोग मुख्य रुप से अनाज के वितरण से जुड़ी शिकायतों को भी सुनेगा। यहीं नहीं यह सुनिश्चित करेगा की पात्र लोगों को ही अनाज मिले। आयोग से जुड़े लोग सरकारी योजनाओं के तहत पात्र लोगों की सूची तैयार करेंगे और अनाज वितरण के लिए प्राथमिकता सूची भी बनाएंगे।
Created On :   16 Sept 2019 6:01 PM IST