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सीहोर के उप जेल अधीक्षक के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने पर रोक
![Strict action against Sehore Deputy Jail Superintendent Strict action against Sehore Deputy Jail Superintendent](https://d35y6w71vgvcg1.cloudfront.net/media/2021/01/strict-action-against-sehore-deputy-jail-superintendent_730X365.jpeg)
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकल पीठ ने सीहोर के उप जेल अधीक्षक पन्नालाल प्रजापति के खिलाफ आगामी आदेश तक कठोर कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। एकल पीठ ने राज्य शासन, गृह सचिव, महानिदेशक जेल, सीहोर जेल अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। याचिका में कहा गया है कि सीहोर जेल में एक गार्ड ने एक बंदी को अस्पताल में भर्ती के लिए उसके परिजनों से 30 हजार रुपए लिए थे। जेल अधीक्षक द्वारा बंदी को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया। एक माह बाद बंदी के परिजनों ने जेल गार्ड द्वारा 30 हजार रुपए लिए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। गार्ड ने अपने बयान पर उप जेल अधीक्षक का नाम लिया। इसके बाद जेल अधीक्षक ने उप जेल अधीक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर रिपोर्ट महानिदेशक जेल को भेज दी। वरिष्ठ अधिवक्ता आदर्शमुनि त्रिवेदी, आशीष त्रिवेदी और असीम त्रिवेदी ने तर्क दिया कि किसी भी बंदी को जेल से बाहर करने का अधिकार जेल अधीक्षक को है। जिस मामले में जेल अधीक्षक पर स्वयं आरोप हो, वह उस मामले की जांच कैसे कर सकता है। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने उप जेल अधीक्षक पर कठोर कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है।
Created On :   22 Jan 2021 10:09 AM GMT