ममता बनर्जी के खिलाफ जारी समन रद्द, राष्ट्रगान अपमान मामला

डिजिटल डेस्क, मुंबई. विशेष अदालत ने राष्ट्रगान के प्रति कथित रुप से अनादर दर्शाने से जुड़े मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राहत दी है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री बनर्जी की खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जारी किए गए समन को रद्द करते हुए उन्हें राहत प्रदान की है। विशेष न्यायाधीश आरएन रोकडे ने पिछले दिनों मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था जिसे गुरुवार को सुनाते हुए न्यायाधीश ने मुख्यमंत्री बनर्जी को राहत प्रदान की। न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले में जरुरी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। इसलिए मामले में मुख्यमंत्री बनर्जी को जारी किए गए समन को रद्द किया जाता है। न्यायाधीश ने मजिस्ट्रेट को इस पूरे मामले की फिर से सुनवाई करने को कहा है। जिसके तहत पहले मामले से जुड़ी शिकायत का सत्यापन किया जाए। इसके बाद नए सिरे से इस प्रकरण में समन जारी करने पर विचार किया जाए।
सुनवाई के दौरान बनर्जी की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री बनर्जी के खिलाफ की गई शिकायत पर सुनवाई से पहले सक्षम प्राधिकरण से जरुरी मंजूरी नहीं ली गई है। इसलिए मुख्यमंत्री बनर्जी को जारी किए गए समन को रद्द कर दिया जाए। वहीं सरकारी वकील सुमेश पंजवानी ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री बनर्जी दिसंबर 2021 में राजनीतिक दौरे के तहत मुंबई आयी थी। मुंबई में उनका आधिकारिक दौरा नहीं था इसलिए मामले में मंजूरी की जरुरत नहीं है। इस तरह न्यायाधीश ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।
दरअसल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में मुख्यमंत्री बनर्जी को दो फरवरी 2022 को समन जारी कर कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस आदेश को मुख्यमंत्री बनर्जी ने सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी।इस मामले को लेकर मुंबई भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी विवेकानंद गुप्ता ने दिसंबर 2021 को मुंबई की मझगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत की थी। शिकायत में दावा किया गया है कि तृणमूल कांग्रेस(टीएमसी) की प्रमुख बनर्जी ने अपने मुंबई दौरे के दौरान राष्ट्रगान के प्रति अनादर दर्शाया था।श्री गुप्ता ने कोर्ट से इस मामले को लेकर बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने का आग्रह किया है। शिकायत में गुप्ता ने दावा किया है कि बनर्जी ने केंद्र सरकार के गृहमंत्रालय की ओर से साल 2015 में जारी किए गए उस आदेश का उलंघन किया है जिसके तहत कहा गया है कि जब भी राष्ट्रगान बजे तो लोगों को सावधान की मुद्रा में खडे हो जाना चाहिए।
Created On :   12 Jan 2023 10:05 PM IST