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सुप्रीम कोर्ट ने कहा-पहले मुख्य न्यायाधीश के सामने मामला उठाएं
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धन शोधन मामले में जेल में बंद महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री नवाब मलिक और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करने का निर्देश देने वाली याचिका को तभी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे जब इस मामले को पहले मुख्य न्यायाधीश के सामने पेश किया जाएगा। इन दोनों नेताओं को मंत्री पद से बर्खास्त करने के लिए भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। भाजपा नेता और वकील उपाध्याय की ओर से गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला उठाया गया और इस पर जल्द सुनवाई की मांग की गई। याचिकाकर्ता ने कहा कि दोनों लोक सेवक हैं, ऐसे में दो दिनों की न्यायिक हिरासत के बाद वह कार्यालय में पद पर नहीं बने रह सकते। लिहाजा उन्हें बर्खास्त करने का निर्देश दिया जाए। इस पर जस्टिस सीटी रविकुमार की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या आपने मामले को रजिस्ट्रार के सामने उठाया है। हम रोजाना कह रहे है कि पहले मामले को रजिस्ट्रार के सामने उठाया जाए और अगर उल्लेख नहीं किया गया है तो हमारे सामने उल्लेख करें। पीठ ने कहा कि वह पहले मुख्य न्यायाधीश के सामने मामले को उठाएं और तभी हम सुनवाई करेंगे
Created On :   23 Jun 2022 6:43 PM IST